छत्तीसगढ़

विदेशी मुद्रा के नाम पर ठगी करने वाला अरेस्ट, रायपुर के कारोबारी को लगाया था चूना

Nil dhankar
16 March 2026 4:28 PM IST
विदेशी मुद्रा के नाम पर ठगी करने वाला अरेस्ट, रायपुर के कारोबारी को लगाया था चूना
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रायपुर। विदेशी मुद्रा के नाम पर ठगी करने वाला पश्चिम बंगाल का अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार हो गया है। हरदीप सिंह होरा, निवासी गुरुनानक नगर, तेलीबांधा, रायपुर ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ट्रैवल प्लानर नाम से टूर एंड ट्रैवल्स का व्यवसाय करता है, जिसमें एयर टिकट, होटल बुकिंग तथा टूर पैकेज का कार्य किया जाता है। दिनांक 01.03.2026 को शाम लगभग 05ः00 बजे मोबाइल नंबर 8460708270 से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम हर्षित अग्रवाल बताया और अमेरिका व लंदन में होटल बुकिंग कराने की बात कही। प्रार्थी ने व्हाट्सएप चौट के माध्यम से होटल के विकल्प भेज दिए। इसके बाद उक्त व्यक्ति ने पुनः कॉल कर बैंक खाता विवरण मांगा और अगले दिन भुगतान करने की बात कही। दिनांक 02.03.2026 को दोपहर में उसने प्रार्थी को करेंसी टॉवर, तेलीबांधा के सातवें फ्लोर स्थित जेनेट को-वर्किंग स्पेस में बुलाया और मैसेज कर बताया कि 18,000 यू एस डी 2000 जी बी पी साथ लेकर आना, जहां उसके भाई रक्षित अग्रवाल द्वारा भारतीय मुद्रा दे दी जाएगी। उसी दिन लगभग 02ः40 बजे प्रार्थी वहां पहुंचा और 18,000 यू एस डी तथा 2,000 जी बी पी लेकर गया। वहां मौजूद रक्षित अग्रवाल नोट गिनने की मशीन लाने की बात कहकर केबिन से बाहर चला गया। इसी दौरान हर्षित अग्रवाल फोन पर प्रार्थी को बातचीत में उलझाकर धोखाधड़ी करते हुए 18,000 यू एस डी व 2,000 जी बी पी (भारतीय मुद्रा लगभग 19,47,400/- रूपये) को लेकर फरार हो गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 103/2026 धारा 318(4), 3(5) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम का गठन कर तत्काल कार्यवाही प्रारंभ की गई। टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ कर घटना स्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का अवलोकन किया गया। आरोपियों की पहचान हेतु तकनीकी विश्लेषण करने के साथ ही आरोपियों द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल नंबरों, मैसेज एवं पहचान संबंधी जानकारी एकत्र की गई है। इसके अतिरिक्त घटना स्थल के आसपास के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों से पूछताछ कर आरोपियों की पहचान एवं आवागमन संबंधी जानकारी जुटाई जा रहीं थी।

इसी दौरान घटना में संलिप्त एक आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई तथा आरोपी को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लोकेट किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम के सदस्यों को हावड़ा रवाना किया गया, जहां टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी प्रोसेनजित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ठगी की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। आरोपी प्रोसेनजित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से *नगदी रकम 4,50,000/- रूपये तथा घटना से संबंधित 01 नग आई फोन जुमला कीमती 5,50,000/- रूपये* जप्त कर कार्यवाही किया गया। आरोपी प्रोसेनजित चक्रवर्ती के विरूद्ध मुम्बई के थाना बांद्रा में अपराध क्रमांक 30/26 धारा 318(4), 316(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध है ल प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी कर उन्हें गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार आरोपी

प्रोसेनजित चक्रवर्ती पिता प्रणव चक्रवर्ती उम्र 38 साल निवासी 18 ओला बीबीतला लेन थाना चटर्जी हाट सिबपुर जिला हावडा पिन नंबर 711104।*

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