छत्तीसगढ़

डॉक्टर की गाड़ी में यूरिया पानी डाल रहे किसान पर जानलेवा हमला

Shantanu Roy
21 Oct 2025 10:20 PM IST
डॉक्टर की गाड़ी में यूरिया पानी डाल रहे किसान पर जानलेवा हमला
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Raigarh. रायगढ़। जिले के महापल्ली स्थित एक क्लीनिक के बाहर सोमवार (19 अक्टूबर 2025) को दिनदहाड़े एक शर्मनाक घटना सामने आई। उपचार कराकर क्लीनिक से बाहर निकले एक किसान पर स्थानीय युवक ने अश्लील गाली-गलौज करते हुए और जान से मारने की धमकी देकर लकड़ी के पट्टे से जानलेवा हमला कर दिया। किसान के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर के ड्राइवर और मौके पर मौजूद लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। पीड़ित किसान ने भूपदेवपुर थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कड़ी
कानूनी कार्रवाई
की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम सकरबोगा का निवासी किसान (नाम गोपनीय) 19 अक्टूबर 2025 को सुबह लगभग 11 बजे अपना स्वास्थ्य खराब होने के कारण महापल्ली स्थित डॉ. गुप्ता क्लीनिक में इलाज कराने आया था। उपचार कराने के बाद जब वह क्लीनिक से बाहर निकल रहा था, तभी डॉ. गुप्ता ने उसे अपनी गाड़ी में यूरिया पानी डालने में मदद करने को कहा। किसान डॉक्टर के ड्राइवर के साथ मिलकर गाड़ी में यूरिया पानी डाल रहा था। इसी दौरान, महापल्ली का रहने वाला मुकेश दिवान अचानक वहां पहुंचा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मुकेश दिवान ने बिना किसी कारण के किसान को मां-बहन की अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया। जब किसान ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और अपने हाथ में रखे लकड़ी के पट्टे (डंडे) से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से किसान संभल नहीं पाया और उसके दोनों पैरों के घुटने के नीचे, गर्दन के पीछे, कंधे और कमर में गंभीर चोटें आईं। खून से लथपथ किसान दर्द से कराहने लगा। डॉ. गुप्ता के ड्राइवर और मौके पर उपस्थित अन्य लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बीच-बचाव किया और आरोपी को दूर हटाया, जिसके बाद मुकेश दिवान वहां से फरार हो गया। घायल किसान ने तत्काल
भूपदेवपुर थाना
पहुंचकर घटना की जानकारी दी और आरोपी मुकेश दिवान के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में किसान ने बताया कि उस पर बिना किसी उकसावे के हमला किया गया है और उसे गंभीर रूप से चोटिल किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी मुकेश दिवान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 (अश्लील शब्दों का प्रयोग), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (जान से मारने की धमकी) और संभवतः 341 (सदोष अवरोध) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने इस तरह की गुंडागर्दी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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