छत्तीसगढ़

रायपुर शहर के 89 अनाधिकृत निर्माण को किया गया नियमित

Nilmani Pal
29 Sep 2022 12:07 PM GMT
रायपुर शहर के 89 अनाधिकृत निर्माण को किया गया नियमित
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रायपुर। घरों और प्लाटों पर अनाधिकृत तरीके से बनाएं गये भाग के नियमितिकरण की सुविधा लोगों को अब आसानी से मिलने लगी है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर नियमों के सरल होने के बाद आज रायपुर शहर के 89 ऐसे अनाधिकृत निर्माण कार्य नियमित हुए है।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे की अध्यक्षता में आज नियमितिकरण प्राधिकार समिति की पहली बैठक में रायपुर नगर-निगम क्षेत्र के 91 प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माणों को नियमित करने पर विचार किया गया, केवल दो प्रकरण पार्किंग की कमी के कारण रिजेक्ट कर दिए गए। समिति ने शेष 89 प्रकरणों में गहन विचार-विमर्श के बाद नियमितिकरण को मंजूरी दी। इनमें से 63 प्रकरण आवासीय और 26 प्रकरण गैर आवासीय अनाधिकृत निर्माण के है। इस बैठक में एस.एस.पी. प्रशांत अग्रवाल, नगर-निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी सहित रायपुर नगर-निगम के सभी जोनों के जोन कमिश्नर भी शामिल हुए।

कलेक्ट्रोरेट सभाकक्ष में आज हुई बैठक में रायपुर नगर-निगम क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण कार्यों को नियमित करने पर जोनवार विचार किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितिकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरणों पर विचार करते हुए नियमितिकरण की मंजूरी दी गई। आज बैठक में नगर-निगम रायपुर के जोन एक में 4, जोन दो में 3, जोन तीन में 7, जोन चार में 1, जोन पांच में 2, जोन छह में 9, जोन सात में 1, जोन आठ में 11, जोन नौ में 23 तथा जोन दस में 2 आवासीय प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने का अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार जोन एक में 3, जोन दो में 5, जोन तीन में 5, जोन पांच में 4, जोन सात में 4, जोन नौ में 1 तथा जोन दस में 4 गैर आवासीय प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माण के नियमितिकरण को मंजूरी मिली।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों के निवासियों से अपने घरों या दुकानों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने इसके नियमों को बहुत सरल कर दिया है। अब लोग आसानी से आवेदन देकर निर्धारित शुल्क जमाकर अपनी अनाधिकृत निर्माण को नियमित करा सकते है.

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