छत्तीसगढ़

885 किलो मिला था गांजा, सजा का हुआ ऐलान

jantaserishta.com
29 April 2025 10:54 PM IST
885 किलो मिला था गांजा, सजा का हुआ ऐलान
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छत्तीसगढ़.
रायपुर: तीन वर्ष पूर्व मई 22 में 885 किलो से अधिक गांजे के साथ गिरफ्तार 6 तस्करों को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। इन्हें 1 लाख रूपए अर्थ दंड भी देना होगा।
छत्तीसगढ़ से एक और खबर
लेटर पैड का दुरूपयोग, रायपुर पुलिस ने आरोपी को छिंदवाड़ा से किया गिरफ्तार
पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष के लेटर पैड का दुरूपयोग कर कुटरचित पत्र तैयार करने वाला आरोपी अजय वर्मा उर्फ अजय रामदास छिंदवाड़ा से गिरफ्तार। थानो मे एक वर्ष से अधिक अवधि के लंबित प्रकरण एवं धारा 173(8) द.प्र.सं. के तहत लंबित प्रकरणों को संज्ञान में लेते हुये श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेंद सिंह द्वारा रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को इस प्रकार के प्रकरणों में आरोपियों को पकड़ने एवं प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा मुखबीर लगाकर पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित करने के साथ ही समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने.अपने थाना क्षेत्र में आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जा रहा है।
इसी तारतम्य में दिनांक 13.09.2019 को प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, पूर्व राज्यपाल के सचिव ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि माननीय पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके छ0ग0 जो पूर्व में राष्ट्रीय अनुसुचित जनजाति आयोग भारत सरकार में उपाध्यक्ष के पद पर पदस्थ थी। उनकी पूर्व पदस्थापना के लेटर पेड का दुरूपयोग कर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा विधायको को एक कुटरचित पत्र भेजा गया है। जिसमें तत्कालीन उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसुचित जनजाति आयोग भारत सरकार के कुटरचित हस्ताक्षर है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 535/2019 धारा 417, 419, 465, 469, 471 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हूए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। जिस पर थाना प्रभारी सिविल लाईन के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित गवाहों से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में विवादित दस्तावेजों को परीक्षण हेतु भेजा गया था। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी अजय वर्मा उर्फ अजय रामदास से पूछताछ करने पर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी को छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) से गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है। आरोपी पूर्व में थाना छिंदवाड़ा से धोखाधड़ी एवं अमानत में ख़यानत के मामले में जा चुका है जेल ।
गिरफ्तार आरोपी
अजय वर्मा उर्फ अजय रामदास महराज पिता स्वर्गीय मंगल प्रसाद वर्मा उम्र 42 साल स्थायी पता ग्राम म.नं. 81, घोघड़ी, खेड़ापति मंदिर के पास, पोस्ट कुण्डा, थाना चौरई, जिला छिंदवाड़ा। वर्तमान पता लालबाग सागर पेसा, हनुमान मंदिर के पास, थाना सिटी कोतवाली, जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश।
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