छत्तीसगढ़
हत्या को एक्सीडेंट की शक्ल देने वाले 7 आरोपियों को मिली सजा
Shantanu Roy
16 Dec 2022 2:30 PM GMT
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छग
जीपीएम। सुपारी किलिंग हत्याकांड मामले में मृतक की पत्नी कामता पनिका और साले महेंद्र पनिका सहित 7 लोगों को सजा सुनाई गई है. जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने गौरेला के हर्राटोला में दुर्गेश पनिका को रॉड से पीटकर हत्या कर दी थी. लाश को शहडोल रोड में फेंककर एक्सीडेंट का रूप दिया था. सुपारी लेने वाले दिलीप सारीवान सहित 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं मृतक की पत्नी और उसके भाई को 10-10 साल की सजा सुनाया गया. बता दें कि, पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र के हर्राटोला गांव का 15 अगस्त 2020 का है.
जहां मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी के कदमसरा के रहने वाले दुर्गेश पनिका की लाश गौरेला शहडोल अन्तर्राज्यीय मार्ग पर पड़ी मिली थी, जिसको हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया था. सिर पर चोट के निशान के चलते गौरेला थाने में हत्या का मामला दर्ज किया था. इसमें खुलासा हुआ था कि, मृतक की पत्नि कामता पनिका का अपने पति दुर्गेश से शादी के बाद से ही संबंध अच्छा नहीं था और उसका पेंड्रा के आमाडांड के रहने वाले तीरथ काशीपुरी से प्रेम संबंध था.
दोनों के बीच फोन पर अक्सर बात होती थी और शारीरिक संबंध भी थे. कामता ने इसी बीच प्रेमी का परिचय अपने पति से अपने दूर के रिश्तेदार होने का हवाला देते हुए कराया. जिसके बाद दुर्गेश और तीरथ की दोस्ती बढ़ गई और वह अक्सर घर आने जाने लगा. उधर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होने लगा. इस बीच कामता ने अपने प्रेमी को पति को रास्ते से हटाने के लिए कहा, तब तीरथ ने गौरेला के रहने वाले दिलीप सारीवान को एक लाख रूपये की सुपारी दी थी.
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