छत्तीसगढ़

CG में गौ हत्या करने वाले 6 कसाई गिरफ्तार, नए नियम से मिलेगी कड़ी सजा

Shantanu Roy
16 July 2024 7:05 PM GMT
CG में गौ हत्या करने वाले 6 कसाई गिरफ्तार, नए नियम से मिलेगी कड़ी सजा
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छग
Balrampur. बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में मोहर्रम मनाने के लिए जंगल में गाय की हत्या कर दी गई। फिर सबने मांस का बंटवारा कर लिया। सूचना पर शंकरगढ़ पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से गाय का मांस और गाय काटने का हथियार जब्त किया गया है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, शंकरगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम महुआडीह निवासी मोहसिम अंसारी अपने साथी पुराना बाजारपारा शंकरगढ निवासी अफरोज अंसारी के साथ मोहर्रम मनाने के लिए गाय को मारने चलगली जंगल की ओर ले गया है। पुलिस टीम देर रात चलगली जंगल की ओर गई। देर रात बाइक से दो युवक आते हुए दिखे। उन्होंने प्लास्टिक की बोरी में कुछ सामान भी रखा था। बाइक सवार युवकों को पुलिस ने
रुकने का इशारा किया।


वे बाइक छोड़कर भागे लगे। पुलिस टीम ने दोनों को घेराबंदी कर पकड़ा और पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चलगली के टेलवा खान उर्फ शाह मोहम्मद ने अपनी गाय को मारकर मोहर्रम के अवसर पर खाने की योजना बनाई थी। टेलवा खान के कहने पर चलगली निवासी रवि कुमार घासी, जसवंतपुर के मनसू (पहाड़ी कोरवा), परशु राम (पहाड़ी कोरवा), मोहसिम अंसारी और अफरोज अंसारी ने साथ मिलकर गाय को मारा और मांस का बंटवारा कर लिया। शंकरगढ़ थाने के SI गजपति मिर्रे ने बताया कि पुलिस टीम ने सभी आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से गाय का कच्चा मांस बरामद किया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर गाय की चमड़ी, पूंछ और अन्य सामान जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी मोहसीम अंसारी (26), अफरोज अंसारी (23), शाह मोहम्मद उर्फ टेलवा (45), रवि कुमार (26), मंशु पहाड़ी कोरवा (30) और परशु कोरवा (26) को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ धारा 299, 325 बीएनएस और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 5,6,10 के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
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