छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में औषधि जांच अभियान में पकड़ी गईं 5 अमानक दवाएं
Shantanu Roy
2 Jun 2025 8:00 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ में आमजन को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान के तहत राज्य के विभिन्न जिलों से एकत्र किए गए औषधि नमूनों की जांच में पांच दवाएं अमानक पायी गई हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सक्ति, राजनांदगांव, कोंडागांव, सूरजपुर सहित अन्य जिलों से कुल 34 औषधि नमूनों को एकत्र कर रायपुर स्थित राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। मई 2025 में जांच उपरांत इनमें से 03 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं।
अमानक घोषित दवाएं
विल्डमेड टैबलेट (बैच नं. वीजीटी 242068 ए) - निर्माता : वृंदावन ग्लोबल, सोलन (हि.प्र.)
रिफलीवे एम टैबलेट (बैच नं. एचजी 24080598)- निर्माता : आई हील फार्मास्युटिकल्स, बद्दी (हि.प्र.)
डोंलोकैर डी एस सस्पेंशन (बैच नं. डीसीएन-002)- निर्माता : क्विक्सोटिक फार्मा, मोहाली (पंजाब)
इन दवाओं का उपयोग मधुमेह, बुखार व संक्रमण जैसे रोगों के उपचार में किया जाता है। विभाग द्वारा संबंधित उत्पादकों एवं वितरकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, जनस्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमानक औषधियां बेचने या वितरित करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार राज्य में उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। सभी औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है।
वे केवल मान्यता प्राप्त व प्रमाणित दवाएं ही विक्रय करें। राज्यभर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए औषधि निरीक्षकों की टीमों द्वारा मेडिकल स्टोर्स पर लगातार छापेमारी की जा रही है। शासन के निर्देश पर सभी मेडिकल प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरे से युक्त किए जाने की दिशा में भी तेजी से कार्य जारी है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस (31 मई) के अवसर पर राज्य में विशेष अभियान चलाया गया। औषधि निरीक्षकों द्वारा कोटपा अधिनियम, 2003 की धारा 4 व 6 के तहत शिक्षण संस्थानों के समीप पान दुकानों और सार्वजनिक स्थलों पर 249 चालान जारी किए गए। प्रत्येक पर सौ रुपये की दर से जुर्माना लगाया गया।
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