आंख में मिर्ची पाउडर फेंककर 5 लाख की लूट, रायपुर और धमतरी के निकले लूटेरे
धमतरी Dhamtari। अमेठी लूटपाट मामले में खुलासा हो गया है। बालक राम साहू जो एक राईसमिल तरसींवा में मुंशी का काम करता है। जो 25.01.23 को धान दलाली की रकम 5,13,000/- रूपये को काले रंग के बैग में अपने जुपिटर स्कूटी क्र.सीजी 05 एएच 9297 के डिग्गी के अन्दर रखकर अकेले अपने ग्राम कलारतराई जा रहा था कि ग्राम अमेठी मैदान के पास रात्रि करीब 10:45 बजे दो लड़के मोटर सायकल से उनके पास आकर चलती मोटर सायकल से उसके आंख में मिर्ची पाउडर फेंक कर एक लड़के ने प्रार्थी के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार कर दिया और दूसरे लड़के ने स्कूटी की चाबी छिनकर स्कूटी के डिग्गी अन्दर रखे काला बैग से 5,13,000/- रूपये को निकालकर अपने मो०सा० से धमतरी की ओर भाग गये। जिसकी रिपोर्ट पर थाना अर्जुनी में अप.क्र.44/23 धारा 394,201,34 भादवि. के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। chhattisgarh news
विवेचना दौरान तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर के माध्यम से आरोपियों के संबंध में पतासाजी की जा रही थी। तभी मुखबिर से आरोपियों के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर आरोपियों अंकित पंसारी एवं मंयक सोनी को तत्काल हिरासत में लेकर प्रार्थी से पहचान कराया गया जो प्रार्थी के द्वारा आरोपियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट धमतरी के समक्ष पहचान किया गया। आरोपियों द्वारा प्रार्थी से घटना स्थल अमेठी के पास प्रार्थी के स्कूटी के डिक्की से 5,13,000/- रूपये लूट करना, जिसमें 2,50,000/- रूपये मंयक सोनी तथा 2,63,000/- रूपये अंकित पंसारी को रखना व पैसा खर्च हो जाना बताया गया। आरोपी अंकित पंसारी के द्वारा लूट में उपयोग किये गये मोटर सायकल हीरो स्प्लेंडर प्लस क्र०CG 05 AM 1358 को बरामद कराये जाने पर जप्त किया गया है। आरोपी अंकित पंसारी के द्वारा प्रार्थी के सिर पर डंडे से मारकर चोट पहुंचाया गया एवं आरोपी द्वारा जानबूझ कर साक्ष्य छुपाया गया। आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी अंकित पंसारी एवं मंयक सोनी को आज दिनांक को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपी नाम
(01) अंकित पंसारी पिता कन्हैया पंसारी उम्र 26 वर्ष निवासी बनियापारा धमतरी थाना सिटीकोतवाली धमतरी जिला धमतरी (छ०ग०)
(02) मंयक सोनी पिता संजय सोनी उम्र 26 वर्ष निवासी डंगनिया बम्बलेश्वरी मंदिर के पीछे रायपुर थाना डीडीनगर रायपुर जिला रायपुर (छ०ग०)