कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर पर 420 का केस दर्ज
रायपुर। राजधानी कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर शहीद अली के खिलाफ मुजगहन थाना में 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि प्रोफेसर शाहिद अली ने भर्ती के दौरान फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप लगा था जिसके बाद पुलिस ने आज मुजगहन थाना पुलिस ने मामलें में 420, 467, 468, 471, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस ने आगे बताया कि पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता वि0वि0 काठाडीह में कुटरचित एवं फर्जी दस्तावेजो के आधार पर एसोसीएट प्रोफेसर नियुक्ति डा0 शाहिद अली के द्वारा प्राप्त की गई है। जिस पर प्रथम दृश्टया अपराध धारा 420,467,468,471 ,34 भादवि का पाये जाने से पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय काठाडीह में जो कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेजो के द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति प्राप्त करने पर डा0 शाहिद अली के विरूध्द प्राथमिकी दर्ज करने के लिए डा0 शाहिद अली द्वारा फर्जी एवं कूटरचित अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ही अन्य दस्तावेज भी फर्जी एवं कूटरचित का उपयोग कर विश्वविद्यालय मे एसोसिएट प्रोफेसर का पद हासिल किया गया है।
इस संबंध मे विश्वविद्यालय को मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत की प्रतिलिपी संलग्न है अनय जारीकार्ता संस्थानो के साथ ही गुरूघासीदास विश्वविद्यालय विलासपुर से प्रमाण पत्र के असलियत होने की पुष्ठि की जा सकती है प्रस्तुत दस्तावेज मेरे स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित है यह सभी दस्तावेज डा0 शाहिद अली द्वारा हस्ताक्षरित है यह सभी दस्तावेज डा0 शाहिद अली द्वारा विश्वविद्यालय को आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये ळे । आवश्यकता पडने पर मै यह सभी दस्तावेज विश्वविद्यालय से एवं स्वयं के पास मे उपलब्ध कराउंगा कूटरचित दस्तोजो को असल के रूप मे उपयोग कर नौकरी प्राप्त करना एक गंभ्भीर अपराध है अत: प्रकरण मे डा0 शाहिद अली एवं अन्य के विरूध्द प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर कार्यवाही हेतू निवेदन प्रस्तुत है।