4 लोगों को हुई उम्रकैद की सजा, हत्या मामले में जज ने सुनाया फैसला
बेमेतरा। सजा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरतरा में हुए हत्या के मामले में न्यायालय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी पंकज सिंह ने पारित करते हुए आरोपी चवेंद्र पटेल, गुलशन सिन्हा, रूपेश कुमार सहित मानिक लाल सभी को सजा सुनाई है। सभी आरोपी गण साजा क्षेत्र के ग्राम बोरतरा का है, प्रार्थिया ने 22 फरवरी 2022 को थाना साजा शिकायत दर्ज कराई थी कि रेख चंद वर्मा बाजार चौक में रामलीला देख रहा था, कि वहां पर गांव की ही चवेंद्र पटेल ने किसी बात को लेकर हाथा-पाई हुई और उसके भाई हाथ मुक्के से मारपीट करते हुए शैलेन्द्र की दुकान तक आया और दुकान के पास पटक दिया।
इस वारदात में रेखचन्द के भाई और उनकी मां ने घर अंदर ले गया, जिसके बाद चवेंद्र पटेल ने घर के दरवाजे खोल कर अंदर घुसकर छत में चढ़कर उसके भाई रेखचन्द वर्मा को छत से नीचे धक्का दे दिया। छत से नीचे गिरे रेखचन्द को चवेंद्र के भाई डंडे से मारपीट किया था, जिसके चलते रेखचन्द अधमरा हो गया। मामले के बाद परिजनों द्वारा उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गी थी।
मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया था और विवेचना कर न्यायालय में पेश किया था। जिसके बाद साक्ष्य गवाही के चलते चारों अभियुक्त को न्यायालय में न्यायधीश बेमेतरा पीठासीन अधिकारी पंकज सिन्हा ने सुनवाई कर पारित करते हुए चारो अभियुक्त गण को उम्रकैद की सजा सुनाई है।