छत्तीसगढ़

विधायक के भाई समेत 3 की मौत मामलें में 4 आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
17 Oct 2026 9:17 PM IST
विधायक के भाई समेत 3 की मौत मामलें में 4 आरोपी गिरफ्तार
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Mungeli. मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के ग्राम दशरंगपुर में तेज रफ्तार महिंद्रा वाहन की टक्कर से विधायक के भाई समेत तीन लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हादसे के बाद फरार हुए चार आरोपियों को पुलिस ने रायगढ़-ओडिशा सीमा के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर विपरीत दिशा में तेज और खतरनाक तरीके से वाहन चलाया था। दुर्घटना के बाद पहचान छिपाने और साक्ष्य मिटाने के लिए वाहन में भी बदलाव किया गया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल महिंद्रा वीरों वाहन जब्त कर चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को वाहन ने मारी थी टक्कर
पुलिस के अनुसार, घटना 15 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 6 से 6:15 बजे के बीच ग्राम दशरंगपुर के मुख्य मार्ग पर हुई थी। सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को सफेद रंग के महिंद्रा वीरों वाहन क्रमांक WB 25 Z 5623 ने टक्कर मार दी थी। हादसे में अधीनदास मोहले (65 वर्ष), बल्लू बघेल (56 वर्ष), दोनों निवासी दशरंगपुर और गंगाराम टंडन निवासी भाठापारा (रेहुंटा), जिला मुंगेली की मौत हो गई थी। अधीनदास मोहले विधायक मोहले के भाई बताए गए हैं। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मर्ग जांच शुरू की और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई।

तेज रफ्तार और खतरनाक ड्राइविंग का आरोप
जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि वाहन विपरीत दिशा में तेज रफ्तार से चलाया जा रहा था। आरोप है कि चालक ने लापरवाही और खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए सड़क किनारे खड़े तीनों लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक, वाहन में सवार अन्य लोगों ने भी चालक को तेज गति से वाहन चलाने के लिए कहा था। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। बाद में साक्ष्य मिटाने और आरोपियों की कथित साझा भूमिका से संबंधित अन्य धाराएं भी जोड़ी गईं।

रायगढ़-ओडिशा बॉर्डर तक पहुंच गई पुलिस टीम
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और एसडीओपी आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में थाना जरहागांव पुलिस तथा मुंगेली साइबर टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की। जांच में पता चला कि आरोपी रायगढ़ से होते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर भाग रहे थे। इसके बाद रायगढ़ पुलिस की साइबर टीम की मदद ली गई। संयुक्त प्रयास से पुलिस ने ओडिशा सीमा के पास महिंद्रा वीरों वाहन को रोककर चालक सहित चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

बकरी खरीदने के लिए मुंगेली आ रहे थे आरोपी
पुलिस पूछताछ के अनुसार, आरोपी 14 अक्टूबर को बकरी खरीदने के उद्देश्य से मुंगेली की ओर आ रहे थे। 15 अक्टूबर की सुबह दशरंगपुर पहुंचने के दौरान वाहन नबजीत दास चला रहा था। उसके साथ अनंता विश्वास, कानु विश्वास और सौरव मल्लिक भी मौजूद थे। पुलिस का आरोप है कि दुर्घटना के बाद चारों आरोपी मौके से भाग निकले। इसके बाद वाहन पर लगे खून के निशान साफ करने और पहचान छिपाने के उद्देश्य से वाहन का बोनट तोड़कर फेंक दिया गया। पुलिस ने दुर्घटना में इस्तेमाल महिंद्रा वीरों वाहन जब्त कर लिया है। वाहन में किए गए बदलाव और कथित साक्ष्य मिटाने के प्रयासों की भी जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं चारों आरोपी
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार बताई है:
- नबजीत दास (24 वर्ष): वाहन चालक, निवासी कंकपुल कलंगढ़, थाना अशोकनगर, जिला नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल।
- अनंता विश्वास (31 वर्ष): निवासी कंकपुल कलंगढ़, थाना अशोकनगर, जिला नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल।
- कानु विश्वास (57 वर्ष): निवासी कंकपुल कलंगढ़, थाना अशोकनगर, जिला नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल।
- सौरव मल्लिक (30 वर्ष): निवासी तरुण पल्ली, पश्चिम बंगाल।
चारों आरोपियों को 16 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 17 अक्टूबर को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
इस मामले में थाना जरहागांव पुलिस, मुंगेली साइबर टीम और रायगढ़ पुलिस की साइबर टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तकनीकी साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और वाहन से जुड़े तथ्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। हादसे के कारणों, आरोपियों की भूमिका और साक्ष्य मिटाने के कथित प्रयासों से जुड़े पहलुओं पर वैधानिक कार्रवाई जारी है।
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