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छत्तीसगढ़
महासमुंद। जिले में आबकारी एक्ट के तहत कुल 4 मामलों में कार्यवाही की गई है. जिसमे सरायपाली थाना अंतर्गत ग्राम पाटसेन्द्री में आरोपी चौधरी पिता रामलाल उम्र 41 साल के किराना दुकान से 3800 एम. एल. अंग्रेजी/महुआ शराब कीमती 1600 रू. को बिक्री करने वास्ते घटनास्थल पर रखे पाए जाने पर ब्रिकी रकम 2000 रू. जुमला 3600 रू. को जप्त कर 34(1) आबकारी एक्ट के तहत अपराध कायम कर कार्यवाही की गई.
ग्राम पाटसेन्द्री में आरोपी प्रमोद अग्रवाल पिता मांगेलाल उम्र 57 साल को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 230 एम एल अंग्रेजी शराब कीमती 150 रू. एवं 5 नग डीस्पोजल व पानी पाउच कीमती 20 रू जुमला 170 रू. को जप्त कर कार्यवाही की गई.
पटेवा थाना अंतर्गत कछारडीह से पुलता जाने का कच्चा रास्ता, जंगल के पास शिव कुमार यादव पिता पान सिंह उम्र 35 साल को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर कार्यवाही की गई. बीटीआइ रोड महासमुंद में राकेश साहु के अंडा ठेला, में राकेश साहु पिता हेमलाल उम्र 27 साल को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 150 एम एल देशी प्लेन शराब कीमती 60 रू. को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही की गई.
Shantanu Roy
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