छत्तीसगढ़

चलती ऑटो में यात्रियों के जेब से पैसे चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, रायपुर और दुर्ग जिले में थे सक्रिय

Nilmani Pal
28 Feb 2022 9:04 AM GMT
चलती ऑटो में यात्रियों के जेब से पैसे चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, रायपुर और दुर्ग जिले में थे सक्रिय
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रायपुर। चलती आटो में सवारियों के जेब से नगदी रकम चोरी करने वाले 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक प्रार्थी विनोद सहारे ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 11.12.2021 को लोवर एवं मोजा का बिल पेमेंट देने के लिये नगदी 26000 रूपये लेकर पंडरी जाने हेतु निकला था। इसी दौरान जय स्तंभ चैक के पास एस बी आई बैंक के सामने एक आटो खड़ा था जिसमें आटो चालक के अतिरिक्त एक व्यक्ति पिछली सीट पर पूर्व से बैठा हुआ था। प्रार्थी आटो में बैठकर पंडरी जाने के लिये निकला तब आटो चालक चलाते हुये प्रार्थी को पिछला सीट खिसक रहा है पैर लम्बा करके पीछे कर लो बोला तब प्रार्थी दो तीन बार पैर के धक्के से सीट को पीछे खिसकाया वाहन में पिछली सीट पर उसके साथ बैठा आटो चालक का सहयोगी प्रार्थी से बाजू में चिपक कर बैठा था और एक गमछा उसके जांघ के पास रख दिया था। मेकाहारा अस्पताल के गेट के पास पहुंचकर आटो वाला प्रार्थी को बोला कि यही उतर जाओ आगे नही जाउंगा। तब प्रार्थी आटो से उतर गया उतरने के बाद अपने पैंट के जेब को चेक किया तो जेब में रखे हुये 26000 रूपये नगदी व आधार कार्ड नहीं था। प्रार्थी आटो को रूकवाने के लिये आवाज दिया मगर वो दोनांे व्यक्ति वहां से फरार हो गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 206/21 धारा 379, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

02. विवरण - प्रार्थी मुरली सिंह ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह जिला बिलासपुर का निवासी है। प्रार्थी दिनांक 25.02.2022 को अपने निजी कार्य से रायपुर आये थे जय स्तंभ चैंक के पास आटो का इंतजार कर रहा था तभी जय स्तंभ चैंक के पास आटो क्रमांक सी जी 07 बी आर 0670 का चालक अपने आटो में दो अन्य लोगो को बैठाकर आया और प्रार्थी को आटो में बैठाकर दस कदम की दूरी पर ले जाकर टाटीबंध नहीं जा रहे है कहकर आटो से उतार दिया और आटो चालक व आटो में बैठे अज्ञात व्यक्ति वहां से चले गये। कुछ देर के बाद प्रार्थी को पता चला कि उसके पर्स को आटो में उसके बगल में बैठे अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया है। पर्स में आधार कार्ड, बैंक आफ इंडिया, आई डी बी आई बैंक, और एस बी आई का तीन ए टी एम एवं 2000 रूपये नगदी रकम था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 34/22 धारा 379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

03. विवरण - प्रार्थी बसंत कुमार वर्मा ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह एस.के.एस. कंपनी सिलतरा रायपुर में फील्ड आपरेटर का काम करता है। प्रार्थी दिनांक 10.02.2022 से अपनी पत्नी का ईलाज कराने के लिये मेकाहारा अस्पताल आया हुआ था तथा दिनांक 21.02.2022 को दोपहर में मेकाहारा से खाना लेने पुराना बाम्बे मार्केट के पास गया था खाना लेकर वापस मेकाहारा जाने के लिये बाम्बे मार्केट के सामने रोड में खडा था तभी एक आटो का चालक अपनी आटो लेकर उसके पास आया जिसके पीछे सीट में दो व्यक्ति पहले से बैठे हुये थे। प्रार्थी आटो के पीछे सीट पर दोनों व्यक्तियों के बीच में बैठ गया तथा प्रार्थी के बैठने के बाद आटो चालक ने कहा कि आटो के ब्रेक में प्राब्लम है ब्रेक आईल नहीं आ रहा है कहकर उसे तथा उसके साथ बैठे दोनों व्यक्तियों को बैठे - बैठे आटो के ड्रायवर सीट को पैर से धकेलने के लिये कहा फिर तीनों पैर से ड्रायवर सीट को जोर - जोर से धकेलने लगे। कुछ दूरी पर ले जाकर कहा कि हम लोग मेकाहारा की ओर नहीं जा रहे है तेलीबांधा जाएंगे कहकर प्रार्थी को आटो से उतार दिया और आटो वाला उक्त दो व्यक्तियों के साथ तेलीबांधा की ओर चला गया। आटो से उतरने के कुछ देर बाद प्रार्थी अपने पैंट के जेब को चेक किया तो देखा कि उसके जेब में रखें नगदी रकम 15,500 रूपये तथा आधार कार्ड नहीं था। आटो के पीछे बैठे व्यक्ति ने प्रार्थी के जेब में रखे नगदी रकम को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 36/22 धारा 379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी मौदहापारा के नेतृत्व में थाना मौदहापारा पुलिस की टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थियों से घटना, आरोपियांे के हुलियों एवं आटो के संबंध में विस्तृत पूछताछ किया गया। घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन किया गया। आरोपियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले आटो के संबंध में जानकारी एकत्र करने के साथ ही इसी तरीका वारदात के आधार पर अपराध कारित करने वाले पुराने आरोपियों की भी तस्दीक की जा रहीं थी। टीम के सदस्यों द्वारा जय स्तंभ चैक व उसके आसपास लगातार पेट्रोलिंग व टैªप पार्टी लगाकर अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित कर पकड़ने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को जय स्तंभ चैक पास एक खड़े आटो में सवार 04 व्यक्ति दिखें तथा आटो के नंबर प्लेट का पूरा नंबर भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था, जिनसे बात करने का प्रयास करने पर वे लोग भागने की कोशिश करने लगे जिन्हें दौड़ाकर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्यिों ने अपना नाम जोनसन, शंकर मारकण्डे, बबलू साहू एवं भूपेन्द्र कुमार निवासी भिलाई जिला दुर्ग का होना बताये। टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर चारांे आरोपियों के द्वारा उक्त घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सभी आटो में भिलाई से रायपुर आते थे। एक व्यक्ति आटो चलाता था एवं शेष सवारी के रूप में पहले से ऑटो में सवार रहते थे। आरोपियान घुम - घुम कर अपने शिकार की तलाश कर आटो में बैठा लेते थे तथा सवारी को सीट खिसक रहा है ऊपर रॉड को पकड़ कर पैर से धक्का दो बोलते थे इसी दौरान बाजू में बैठा आरोपी सवारी के जेब से पैसा व अन्य सामान चोरी कर लेता था एवं बीच में ही सवारी को उतार कर भिलाई फरार हो जाते थे।

आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की नगदी रकम 14,000/- रुपये, चोरी के रूपयों से क्रय किया गया 01 नग मोबाईल फोन कीमती 15,000/- रूपये तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त आटो वाहन जुमला कीमती लगभग 1,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

सभी चारों आरोपियान आदतन व शातिर चोर है, जो इसी तरीका वारदात के आधार पर चोरी की कई घटनाओं को रायपुर सहित दुर्ग एवं भिलाई में अंजाम दे चुके है, जिनमें आरोपियान अलग - अलग प्रकरणों में कई बार जेल निरूद्ध रह चुके है।

गिरफ्तार आरोपी

01. जोनसन पिता जेबियार उम्र 33 साल निवासी खुर्सीपार भिलाई जिला दुर्ग।

02. शंकर मारकंडे पिता कंवल सिंह मारकंडे उम्र 30 साल निवासी जामुल जिला दुर्ग

03. बबलू साहू पिता रघु साहू उम्र 26 साल निवासी जे पी नगर भिलाई जिला दुर्ग।

04. भूपेन्द्र कुमार कौशल पिता गणेश राम कौशल उम्र 45 साल निवासी जामुल जिला दुर्ग।

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