रेलवे कर्मचारी से 39 लाख की ठगी, बिल्डर के खिलाफ 420 का मामला दर्ज
बिलासपुर। जिले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के कर्मचारी से 39 लाख रूपए की ठगी का मामला सामने आया है. इस पूरे मामले से जुड़ी मौजूद जानकारी के मुताबिक है, पीड़ित रामनाथ सिंह (52) विनोबा नगर के रहने वाले हैं. उन्हें साल 2017 में एक मकान की जरूरत थी.उन्होंने वालिया कंस्ट्रक्शन के प्रोपाइटर और प्रमोटर राजेश सेठ और रजनी सेठ से संपर्क किया. वे विनायका हाईट्स के नाम पर निर्माण कर रहे थे. इस परिेयोजना में रामनाथ सिंह ने अपनी पत्नी प्रियंका सिंह के नाम पर तृतीय तल में 1268 वर्गफुट में एक फ्लैट का सौदा किया.
यह सौदा 39 लाख रुपए में तय किया गया. राजेश और रजनी सेठ ने सौदे के लिए बैंक से लोन की कार्रवाई खुद करवाने की बात कही. 29 सिंतबर 2017 को दोनों के बीच लेनदेन का एग्रीमेंट किया गया. बिल्डर के कहने पर उन्होंने अपने लोन के दस्तावेज सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर शशिभूषण कर्ना को दिखाया. उन्होंने दस्तावेजों को बैंककर्मी नितिन निगम से सत्यापित कराने को कहा और महिला कर्मचारी अपर्णा विश्वास के पास 5 हजार 900 रुपए का चेक जमा करने को कहा गया. ब्रांच मैनेजर के कहने पर पीड़ित ने यह दोनों काम कर दिया. कुछ दिनों बाद उन्होंने सूचना दी कि उनका 30 लाख रुपए का लोन पास हो गया है.
उन्होंने आगे की औपचारिकताएं निभाते बिल्डर को फ्लैट की 75 प्रतिशत राशि एवं तीन लाख रुपए चेक देने के बाद 20 नवंबर 2017 को फ्लैट की रजिस्ट्री करवाई. जिसके बाद भी उन्हें फ्लैट का पजेशन नहीं सौंपा गया. वे किराए के मकान में रहते थे, इसलिए परेशान रहे और उन्होंने इसकी सूचना अपने एक परिचित को दी. मामले के बाद तारबाहर पुलिस ने विनायका हाईट्स के बिल्डर राजेश सेठ, रजनी सेठ, बैंक के ब्रांच मैनेजर शशि भूषण कर्ना, अपर्णा विश्वास और नितिन निगम के खिलाफ धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज किया है.