छत्तीसगढ़

रायपुर में नकली सोने का हार बेचने वाले 3 ठगबाज गिरफ्तार

Shantanu Roy
13 Jun 2023 2:43 PM GMT
रायपुर में नकली सोने का हार बेचने वाले 3 ठगबाज गिरफ्तार
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छग
रायपुर। प्रार्थी होमेश सोनी ने थाना तिल्दा नेवरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका ग्राम किरना में कपड़ा एवं सोने चांदी का दुकान है। दिनांक 02.06.2023 को सुबह करीबन 09.11 बजे एक अज्ञात व्यक्ति मो.नं. 8260643316 के धारक द्वारा प्रार्थी को फोन कर बोला कि मुझे जमीन की खुदाई से पुराना सोने का जेवर प्राप्त हुआ है, जिसे मैं बिक्री करना चाहता हूं जिस पर प्रार्थी द्वारा खरीदने से मना कर दिया गया किन्तु दिनांक 08.06.2023 को उसी मो.नं. के धारक अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी को पुनः फोन कर आप एक बार सामान को चेक करके देख लो एवं तिल्दा में नीलकमल होटल के पास मिलने कहा। जिस पर प्रार्थी द्वारा अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक द्वारा बताये स्थान पर पहुंच कर सोना दिखाने कहा गया जिस पर उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी को रेल्वे साईडिंग की ओर ले जाकर अपने पैन्ट के जेब में रखें एक हार को दिखाया, प्रार्थी द्वारा उक्त हार को देखकर चेक करने पर पाया गया की उक्त सोने का हार 95ः शुद्ध सोना है जिसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा हार को अज्ञात व्यक्ति को वापस कर दिया गया। दिनांक 10.06.2023 को प्रार्थी को उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुनः मो.नं.7205849781 से फोन कर प्रार्थी को हार को खरीदने के लिये नीलकमल होटल तिल्दा के पास बुलाया गया जहां प्रार्थी अपने छोटा भाई के साथ पहूंचा। वहां पहुंच कर प्रार्थी ने देखा कि वहां 02 व्यक्ति उपस्थित थे एक ने अपना नाम भोला प्रजापति बताया तथा दूसरे ने अपना नाम प्रार्थी को नही बताया एवं प्रार्थी तथा उसके भाई को होटल से थोड़ी दूर ले जाकर अपने पास रखे सोने का दानेदार वाला हार को 4,18,000/- रूपये में बिक्री कर जाने लगे तब प्रार्थी द्वारा देखा गया कि वे 02 नहीं 04 व्यक्ति थे। उनके जाने के बाद प्रार्थी द्वारा सोने के हार को चेक किया गया तो पाया गया कि उक्त चारों व्यक्ति द्वारा प्रार्थी को सोने का हार दिखाकर असली होना बताकर 4,18,000/- रूपये प्राप्त कर आर्टिफिशियल हार बिक्री कर ठगी कर फरार हो गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना तिल्दा नेवरा में अपराध क्रमांक 243/24 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

ठगी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज चंद्राकर, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा उदयन बेहार, थाना प्रभारी तिल्दा नेवरा एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तिल्दा नेवरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसके भाई से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटनास्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये। टीम के सदस्यों द्वारा जिन मोबाईल नंबरों से प्रार्थी के मोबाईल फोन पर कॉल आया था, उन मोबाईल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण किया गया। आरोपियों द्वारा ठगी की घटना को कारित करने हेतु जिस दोपहिया वाहन का उपयोग किया गया था उसके संबंध में भी जानकारी एकत्र कर अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को आरोपियों के जिला दुर्ग में उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा जिला दुर्ग के एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम की सहायता से घटना में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी करते हुए चरौदा बस्ती निवासी आरोपी हीरालाल यादव, सेवाराम सोलंकी उर्फ बनवा सोलंकी एवं नारायण दास उर्फ बिट्टू को पकड़कर प्राप्त साक्ष्यो के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपने अन्य साथी सौरभ राठौर के साथ मिलकर ठगी की उक्त घटना को कारित करना बताया गया।
जिस पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ठगी की नगदी रकम 4,15,000/-रूपये तथा घटना में प्रयुक्त आर्टिफिशियल जेवरात, 01 नग मोबाईल फोन एवं 01 नग दोपहिया वाहन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। आरोपी सेवाराम सोलंकी उर्फ बेनवा सोलंकी थाना उतई, भिलाई-03, रायपुर एवं उड़ीसा के अलग-अलग थानों से असली सोना दिखाकर आर्टिफिशियल सोना बिक्री कर ठगी करने के प्रकरणों में पूर्व में आधा दर्जन से अधिक बार, हीरालाल यादव थाना भिलाई-03 से मारपीट के प्रकरण में तथा नारायण दास उर्फ बिट्टू थाना भिलाई-03 से छेड़छाड के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुके है। प्रकरण में संलिप्त आरोपी सागर राठौर फरार है जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।
गिरफ्तार आरोपी-
01. हीरालाल यादव पिता कार्तिक यादव उम्र 27 साल निवासी चरौदा बस्ती आदर्श नगर थाना भिलाई - 03 जिला दुर्ग रायपुर।
02. सेवाराम सोलंकी उर्फ बिनवा सोलंकी पिता देवी दयाल सोलंकी उम्र 46 साल निवासी चरौदा बस्ती आदर्श नगर थाना भिलाई - 03 जिला दुर्ग रायपुर।
03. नारायण दास उर्फ बिट्टू पिता शिवलाल दास उम्र 28 साल निवासी चरौदा बस्ती आदर्श नगर थाना भिलाई - 03 जिला दुर्ग रायपुर।
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