छत्तीसगढ़

बुजुर्ग की हत्या मामले में 3 गिरफ्तार, पुलिस ने मामले में किया ये खुलासा

Shantanu Roy
13 Sep 2021 2:38 PM GMT
बुजुर्ग की हत्या मामले में 3 गिरफ्तार, पुलिस ने मामले में किया ये खुलासा
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जशपुर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सोहरा राम उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम नडार खपरीकोना द्वारा थाना आस्ता में रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह दिनांक 10.09.2021 के सुबह 08 बजे ग्राम खपरीकोना टेहराडांड़ में बैल चराने के लिये गया था, तो वहां पुटुस झाड़ किनारे देखा कि एक अधेड़ उम्र का पुरूष राजेन्द्र राम उम्र 62 वर्ष निवासी लफुआकोना थाना आस्ता का शव निर्वस्त्र हालत में मृत पड़ा हुआ था, उसके सिर, सीना, पीठ, कुल्हा में मारने से निषान एवं चोंट एवं उसके पहने हुये कपड़े कई टुकड़ों में पड़ा हुआ था।

अज्ञात आरोपी द्वारा राजेन्द्र राम की लाठी से मारकर हत्या करने के संबंध में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।प्रकरण की विवेचना दौरान प्रकरण के गवाहों के कथनों एवं मुखबीरों से ज्ञात हुआ कि घटना दिनांक 09.09.2021 की रात्रि में आरोपी मनसाय राम अपने सहयोगी आरोपी फुलसाय राम एवं एक अन्य 16 वर्षीय अपचारी बालक के साथ मृतक राजेन्द्र राम की हत्या कर उसके शव को हटाने के लिये गवाह के घर मिट्टी ढोने वाले गेडुआ भार को मांगने रात्रि 10-11 बजे जाना पाया गया एवं दिनांक 09.09.2021 को आस्ता बाजार से वापस जाते समय मनसाय राम द्वारा मृतक को मारने हेतु दौड़ाना ज्ञात हुआ।

आरोपी मनसाय राम उसी रात्रि करीबन 09 बजे ग्राम नडार से पगडंडी रास्ता से होकर अपने घर कुचीकोना जाते समय खपरीकोना टेहराडांड के पास मृतक राजेन्द्र राम को मारने के लिये अपने सहयोगियों के साथ छुपा हुआ था, जो राजेन्द्र राम के आने पर उसके पूरे बदन को लाठी, डंडा से मारकर चोंट पहुंचा दिये और उसके पहने कपड़े को फाड़कर आस-पास फेंक दिये।
प्रकरण में आरोपी फुलसाय राम को घेराबंदी कर हिरासत में लेकर मेमोंरंडम कथन लिया जाकर घटना में प्रयुक्त लाठी, डंण्डा का टुकड़ा जप्त किया गया, प्रकरण में आरोपियों द्वारा घटना घटित करना स्वीकार करने तथा आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी 1-मनसाय राम उम्र 30 वर्ष एवं 2-फुलसाय राम उम्र 18 वर्ष 03 माह दोनों निवासी कुचीकोना कोरवाटोली को दिनांक 13.09.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, तथा अपचारी बालक को पूछताछ करने के पश्चात् बाल संप्रेषण गृह भेजा गया
प्रकरण की संपूर्ण विवेचना कार्यवाही में थाना प्रभारी आस्ता उ.नि. दुखराम भगत, स.उ.नि. रघुसाय पैंकरा, प्र.आर. 274 त्रिनाथ यादव, आर. 378 विनोद तिर्की, आर. 294 लेबिट कुजूर, आर. 350 हेमंत कुजूर, आर. 590 उकिल साय का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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