28 पान ठेलों पर 5 हजार से अधिक की चालानी कार्रवाई, तम्बाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासन सख्त

रायगढ़। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिले में नशीले पदार्थों के सेवन पर नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जगत ने बताया कि 11 अप्रैल को रायगढ़ शहरी के जूट मिल क्षेत्र तथा 14 अप्रैल को सती गुड़ी चौक से कोतरा रोड क्षेत्र तक पान ठेलों में कोटपा एक्ट-2003 के तहत संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण एवं चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस विभाग एवं खाद्य एवं औषधि विभाग के ड्रग इंस्पेक्टरों की संयुक्त टीम द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जूट मिल क्षेत्र में 7 पान ठेलों से 1510 रुपये तथा सतीगुड़ी चौक से कोतरा रोड क्षेत्र में 21 पान ठेलों से 4000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैंकरा ने बताया कि अभियान के दौरान दुकानदारों को कोटपा एक्ट-2003 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर “धूम्रपान निषेध” बोर्ड लगाना अनिवार्य है, जबकि धारा 5 के अंतर्गत तम्बाकू विक्रेताओं को चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित करना आवश्यक है। इसी प्रकार धारा 6 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद बेचना तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में बिक्री करना दण्डनीय अपराध है। वहीं धारा 7 के तहत बिना वैधानिक चेतावनी वाले तम्बाकू उत्पादों की बिक्री भी प्रतिबंधित है।
पान ठेलों में अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे चेतावनी बोर्ड
तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉ.विवेक उपाध्याय ने बताया कि सभी पान ठेलों में तम्बाकू से कैंसर होता है तथा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू बेचना अपराध है” जैसे चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित दुकानदारों को कोटपा एक्ट बोर्ड वितरित कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने कहा गया।





