छत्तीसगढ़

होली से पहले 25.92 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
28 Feb 2026 6:27 PM IST
होली से पहले 25.92 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार
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Raipur. रायपुर। जिले में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग रायपुर की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। अवैध रूप से मदिरा परिवहन और भंडारण के दो अलग-अलग मामलों में कुल 25.92 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला (शोले) जब्त की गई है। इस कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक दोपहिया वाहन भी जब्त किया गया है। साथ ही ओवररेट की शिकायत पर भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई सचिव सह आबकारी आयुक्त सुश्री आर संगीता, कलेक्टर रायपुर श्री गौरव सिंह के निर्देश एवं प्रभारी उपायुक्त आबकारी रायपुर श्री राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में 24 फरवरी 2026 को की गई।
पहले प्रकरण में आबकारी टीम को सूचना मिली थी कि मानपुर से टोहड़ा मार्ग होते हुए ग्राम टोहड़ा, थाना तिल्दा क्षेत्र में अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। इस दौरान आरोपी टिकेश्वर चेलक पिता आनंद चेलक तथा वीरेंद्र कुमार ध्रुव पिता जगन्नाथ ध्रुव को काले रंग की हीरो स्पलेंडर दोपहिया वाहन में अवैध शराब परिवहन करते पकड़ा गया। तलाशी लेने पर वाहन से 98 नग पाव देशी मदिरा मसाला (शोले) बरामद की गई, जिसे मौके पर जब्त कर लिया गया।
दूसरे प्रकरण में अवैध मदिरा धारण की सूचना पर बंजारी नाला, ग्राम सरारीडीह थाना तिल्दा क्षेत्र में दबिश दी गई। यहां अश्वनी रात्रे पिता गंगादास रात्रे के कब्जे से 46 नग पाव देशी मदिरा मसाला (शोले) बरामद की गई। दोनों मामलों में कुल 144 पाव यानी 25.92 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त की गई है। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उक्त प्रकरण आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त तिल्दा मेधा मिश्रा द्वारा पंजीबद्ध किया गया। कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक सिल्विया सुमन तथा आबकारी मुख्य आरक्षक दिगंबर भूरा का विशेष योगदान रहा।
इसी क्रम में ओवररेट की शिकायत प्राप्त होने पर नेवरा स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में भी सख्त कार्रवाई की गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी भरत जांगड़े के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे तत्काल सेवा से पृथक कर दिया गया। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदिरा परिवहन, भंडारण और ओवररेटिंग के मामलों में आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध शराब या अधिक कीमत वसूली की सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।
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