दुर्ग। प्रदेश में कोविड संकट को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक स्थिति के चलते एस्मा एक्ट लागू है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मरीजों के इलाज एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य अमले की ड्यूटी जिला चिकित्सालय तथा चंदूलाल चंद्राकर हास्पिटल में लगाई गई है। इनमें कुछ स्टाफ ने अब तक उपस्थिति नहीं दी है। सीएमएचओ ने इन्हें प्रदेश में प्रभावी एस्मा एक्ट के अंतर्गत ड्यूटी में तत्काल उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं अन्यथा की स्थिति में महामारी एक्ट के अंतर्गत इनका पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कालेज कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी लगाए जाने पर अभी तक उपस्थिति नहीं देने वाले 1 चिकित्सा अधिकारी, 1 बीडीएस, 2 इंटर्न डाक्टर, 5 आईसीयू स्टाफ नर्स, 9 स्टाफ नर्स एवं 3 एएनएम को यह नोटिस दी गई है। इसी प्रकार जिला चिकित्सालय में ड्यूटी लगाए जाने पर अभी तक उपस्थिति नहीं देने वाले 1 आईसीयू स्टाफ नर्स, 1 स्टाफ नर्स, 8 वार्ड ब्वाय एवं 2 आया को शो काज नोटिस जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में 15 अप्रैल से एस्मा एक्ट लागू है। इसके तहत समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं तथा डाक्टर, नर्स एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को आवश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है।