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बलरामपुर। लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 एवं 3 नियुक्त कर विकासखण्ड स्तर पर मतदान कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण 18 एवं 19 अप्रैल को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में विकासखण्ड राजपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंदीकला के व्याख्याता संतोष कुमार वर्मा, पीठासीन अधिकारी व शासकीय प्राथमिक शाला करंवा के प्रधान पाठक वीरेन्द्र बड़ा, मतदान अधिकारी क्रमांक 01 बगैर सूचना के अनुपस्थित रहे।
उनके द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरती गयी। उनके इस कृत्य के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रिमिजियुस एक्का के द्वारा व्याख्याता संतोष कुमार वर्मा व प्रधान पाठक श्री वीरेन्द्र बड़ा का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13गग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 (1), (1क) (2) (3) एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 एवं 7 के विपरीत होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इन कर्मचारियों का मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय बलरामपुर नियत किया गया है तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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