छत्तीसगढ़

अवैध शराब बिक्री करने वाले 2 और पिलाने वाले 1 आरोपी गिरफ्तार

Nilmani Pal
21 Dec 2022 3:33 AM GMT
अवैध शराब बिक्री करने वाले 2 और पिलाने वाले 1 आरोपी गिरफ्तार
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महासमुंद। अलग-अलग स्थानो मे अवैध शराब बिक्री करने वाले 2 और पिलाने वाले 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. दरअसल पुलिस अधीक्षक धमेन्द्र सिंह (IPS) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे एवम एसडीओपी मंजु लता बाज के मार्गदर्शन में जिला महासमुंद के अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के मुहिम के तारतम्य में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को जिले में अवैध जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के धरपकड़ के इसी क्रम में थाना महासमुन्द के थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक गरिमा दादर को मुखबीर से सूचना मिला की दो अलग अलग जगह बंटी बग्गा के घर के सामने गंजपारा महासमुन्द एवं अण्डा ठेला के पीछे ग्राम परसठ्ठी में अवैध शराब बिक्री करने हेतु रखा है कि सूचना तस्दीक पर हमराह स्टाफ एवं गवाह के मुखबीर के बताये स्थान बंटी बग्गा के घर के सामने गंजपारा महासमुन्द पहुच कर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडे जिससे नाम पता पुछने पर अपना नाम देवानंद चेलक पिता चन्द्र कुमार चेलक उम्र 25 साल साकिन बावनकेरा थाना पटेवा जिला महासमुन्द का रहने वाल बताया। आरोपी के कब्जा से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर 87 पौवा देशी प्लने शराब प्रत्येक शिशी में 180 ML शराब भरी हुई जुमला 15660 ML किमती 6960 रूपये एवं दुसरा प्लास्टिक बोरी के अंदर 60 पौवा गोवा अंग्रेजी शराब प्रत्येक शिशी में 180 ML भरी हुई जुमला 10800 ML किमती 7200 रूपये व 31 पौवा देशी मशाला शराब प्रत्येक शिशी में 180 ML भरी हुई जुमला 5580 ML किमती 3410 रूपये तथा एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला के अंदर 12 नग सिम्बा बीयर प्रत्येक शिशी बोटल में 650 ML भरी हुई जुमला 7800 Ml किमती 2400 रूपये कुल जुमला 39840 ML कुल किमती 19970 रूपये। को गवाह के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर कब्जा पुलिस लिया।

ग्राम परसठ्ठी अण्डा ठेला के पीछे पहुच कर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडे जिससे नाम पता पुछने अपना नाम प्रितम बघेल पिता ठाकुर राम बघेल उम्र 30 साल साकिन परसठ्ठी थाना जिला महासमुन्द का रहने वाला बताया , आरोपी के कब्जा से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर 96 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक शिशी में 180 ML भरी हुई जुमला 17280 Ml किमती 7680 रूपये एवं एक प्लास्टिक बोरी के अंदर 45 पौवा गोवा अंग्रेजी शराब प्रत्येक शिशी में 180 ML भरी हुई जुमला 8100 ML किमती 5400 रूपये जुमला शराब 25380 ML एवं जुमला किमती 13080 रूपये को गवाह के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त दोनो आरोपियो का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से थाना महासमुन्द में अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना में लिया गया । तथा आम जगह ग्राम लोहारडीह में अवैध रूप से लोगों को शराब पीने पिलाने के लिए डिस्पोजल गिलास की सुविधा प्रदान कर रहा था, जिसे घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडे जिन्होने अपना नाम सेवाकरन ध्रुव पिता चमरू ध्रवु उम्र 38 साल साकिन लोहारडीह थाना जिला महासमुन्द का रहने वाला बताया। आरोपी के कब्जा से एक सफेद रंग के पारदर्शी प्लास्टिक झिल्ली के अंदर 200 ML देशी महुआ शराब किमती 20 रूपये एवं दो प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को गवाह के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर कब्जा पुलिस लिया । आरोपी का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से थाना महासमुन्द में अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।


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