छत्तीसगढ़

महिला की हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

Nilmani Pal
20 Oct 2021 10:15 AM GMT
महिला की हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार
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खरसिया। खरसिया के अटल आवास में महिला की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने थाना क्षेत्र की घेराबंदी कर धर दबोचा। हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है। पुलिस के अनुसार खरसिया अटल आवास में रहने वाली पनडुब्बी सिदार (65) मंदिर आसपास भिक्षावृत्ति कर गुजार बसर करती है। उसकी बेटी मालती सिदार (45) अपने गांव डुमरपाली से 18 अक्टूबर की सुबह अपनी मां के पास अटल आवास आई हुई थी। शाम लगभग 5 बजे दोनों मां-बेटी दरवाजे के सामने बैठे हुए थे। उसी समय अटल आवास खरसिया में रहने वाले दोनों भाई करन राजपूत और अर्जुन राजपूत वहां आए।

दोनों भाई बेवजह मां-बेटी को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगे, फिर दोनों महिलाओं से मारपीट करने लगे। दोनों भाई मालती सिदार को लात, घूंसे से मारने लगे, मारते-मारते घर के पास नाली में पटक दिए थे। फिर सीसी रोड में पटक कर मारपीट किये और पनडुब्बी सिदार के साथ भी लात-घूंसे से मारपीट की। करन और अर्जुन दोनों आपराधिक किस्म के होने की वजह से आसपास का कोई भी बीच करने नहीं आया। दोनों आरोपियों की मारपीट से पनडुब्बी सिदार घायल हो गई है तथा मालती सिदार ने गंभीर प्राणघातक चोट होने से वहीं दम तोड़ दी। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हो गए।

घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा को मिलने पर तत्काल आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, पुलिस अधिकारी निमिषा पांडे के नेतृत्व में टीम गठित करने का निर्देश दिया गया। थाना प्रभारी खरसिया सुमंत साहू, चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक जीपी बंजारे, प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन, अशोक राठिया, आरक्षक कीर्ति सिदार, साविल चंद्रा, चंद्र सिंह राठिया, सुरेन्द्र पटेल, प्रदीप तिवारी, विशोप सिंह, मुकेश यादव, योगेश साहू, सत्यनारायण सिदार की अलग-अलग टीमें आरोपियों की पतासाजी में जुट गई। रात भर चले सर्च आपरेशन पर दोनों आरोपियों को रानीसागर के पीछे जंगल में घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया। घटना के संबंध में घायल पनडुब्बी सिदार के रिपोर्ट पर आरोपी करन राजपूत (27), अर्जुन राजपूत (26) दोनों निवासी खरसिया के विरूद्ध धारा 302,294,323,506,34 आईपीसी का अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है।

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