खाद्य विभाग की कार्रवाई, गैस ऐजेंसी के कर्मियों ने 272 किलो गैस चुराई
रायपुर । अमर गैस एजेंसी बिरगांव के सहयोगी स्टाफ के द्वारा अपने ही गैस एजेंसी के जानकारी के बगैर घरेलू और व्यवसायिक सिलेंडर से गैस चोरी की जा रही थी। इस मामले में खाद्य विभाग के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई। विभाग के अधिकारियों ने 1171 नग गैस सिलेंडर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्यवाही की। खाद्य विभाग को लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि बिरगांव में घरेलू गैस सिलेंडर में वजन की कमी आ रही है। साथ ही सिलेंडर भी जल्दी खत्म हो रहा है। खाद्य विभाग की टीम ने उरकुरा स्थित एक खुले प्लाट में 360 घरेलू गैस सिलेंडर रखे वाहन की जांच की। उन्होंने पाया कि राजाराम औऱ वकीलउद्दीन नाम के दो कर्मचारी घरेलू गैस सिलेंडर से पीतल के बांसुरी से सिलेंडर की सील और कैप को निकाल कर 191 घरेलू और व्यवसायिक सिलेंडर से 294 किलो गैस निकाल चुके थे। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा, तो बांसुरी छोड़ कर दोनों कर्मचारी भाग निकले।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर गैस सिलेंडर परिवहन करने वाले ट्रक सहित जब्त कर लिया। अमर इंडेन गैस एजेंसी के नंदनवन स्थित गोदाम में जाकर हर सिलेंडर का वजन कराया गया, जिसमें 191 सिलेंडर में वजन कम पाया गया। खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे के साथ खाद्य निरीक्षक मनीष यादव, सोनल चंद्राकर, रीना साहू, संदीप शर्मा, श्रद्धा चौहान की टीम ने जांच कर अमर इंडेन गैस एजेंसी के प्रबंधक के विरुद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 औऱ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है।
बायोडीजल के नाम पर पंप में नकली डीजल
नकली बायोडीजल बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर छग पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से मिले। एसो. के अध्यक्ष अखिल धगत ने बायोडीजल के नाम पर नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। जगदलपुर में प्रशासन ने बिना अनुमति सस्ता डीजल बेचने वाले पेट्रोल पंप को खाद्य अधिकारी अजय यादव ने सीज कर दिया है।