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धमतरी। जान से मारने की धमकी देकर महिला से बलातसंग के आरोपी राजकुमार यादव गंगरेल निवासी को अपर सत्र न्यायालय ने दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 15 जुलाई 2020 को पीडि़ता ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि 10 जुलाई को नहाकर घर वापस लौट रही थी। सूनसान का फायदा उठाकर आरोपी राजकुमार यादव 35 वर्ष पिता पुसऊ राम यादव कोटापारा गंगरेल निवासी ने दुष्कर्म किया। पीडि़ता अपने बचाव के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन आरोपी मुंह बंद कर जान से मारने की धमकी देने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर पति और उसके दोस्त मौके पर पहुंचे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 376 एवं 506 भादस के तहत प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध कर प्रकरण का विवेचना किया।
यह मामला न्यायालय में पहुंचा। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अपराध करना पाये जाने पर न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी धमतरी के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात प्रकरण उपार्पण पर सत्र न्यायालय को प्राप्त हुआ। यह सत्र प्रकरण न्यायालय को विचारण के लिए 19 अक्टूबर 2020 को प्राप्त हुआ। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सुनीता टोप्पो ने आरोपी राजकुमार यादव को धारा 376 भादवि के आरोप में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदंड एवं अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर पृथक से 6 माह का सश्रम कारावास तथा धारा 506 भाग 2 भादस के अपराध में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड एवं अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर पृथक से 3 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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