छत्तीसगढ़
नाबालिग से हैवानियत करने वाले को मिली 10 साल की सश्रम कारावास
Shantanu Roy
24 March 2022 6:53 PM GMT

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छत्तीसगढ़
दुर्ग। नाबालिग को डरा धमका कर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरन शादी कर रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरू सिंह की कोर्ट ने आरोपी को सजा दी है। कोर्ट ने आरोपी को धारा 323 के तहत छह माह सश्रम कारावास, धारा 363 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 376 (2) (ढ) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने बताया कि चरोदा निवासी आरोपी शेख नवाब 34 वर्ष का नाबालिग किशोरी के घर आना जाना था। पीडि़ता अपनी दादी के पास बचपन से रह रही थी। दिसंबर 2015 में आरोपी पीडि़ता के दादी के घर आना-जाना प्रारंभ किया। इसके बाद उसने किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाने लगा।
इसके बाद आरोपी पीडि़ता पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा। जब पीडि़ता ने शादी करने से मना किया तो आरोपी स्वयं मर जाने या पीडि़ता को खत्म कर देने की धमकी देने लगा था। इसके बाद आरोपी पीडि़ता एवं उसके दादी के साथ गाली गलौज भी करने लगा था।
एक दिन आरोपी पीडि़ता को जबरदस्ती साईं मंदिर लेकर गया और वहां पर माला पहना कर उसके साथ शादी ली। इसके बाद आरोपी उसे कुम्हारी स्थित एक मकान में ले जाकर रखा और उसके साथ रेप किया। किसी तरह पीडि़ता अपने दादी के पास पहुंची और आरोपी के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई।

Shantanu Roy
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