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रायपुर। इंद्रावती टायगर रिजर्व में एंटीपोचिंग के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई की गई है। इंद्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर, सामान्य वन मंडल बीजापुर और एंटीपोचिंग उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद की संयुक्त टीम ने मद्देड़ बफर रेंज में 10 आरोपियों को बाघ की खाल के साथ पकड़ा है। वन विभाग द्वारा वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर एंटीपोचिंग के संबंध में निरंतर कार्यवाही हो रही है। इसी क्रम में मद्देड़ बफर रेंज में भी वन विभाग की नजर ऐसे मामलों पर बनी हुई है। मामलें के मुख्य आरोपी को ग्राम कांडला से गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वन विभाग लगातार इस संबंध में मुखबिरों से प्राप्त सूचनाओं का अन्वेषण कर रहा था। विभाग को यह जानकारी मिली कि तंत्र विद्या के लिए कुछ लोग बाघ की खाल प्राप्त करने में लगे हुए है। इस पर 15 सदस्यों की एंटीपोचिंग टीम गठित की गई। टीम ने ट्रैक करने पर सफेद रंग की मारूति वैगन आर को रूद्रागम गांव की ओर जाते देखा। गाड़ी का पीछा किया गया। गाड़ी रूद्रागम में एक व्यक्ति के घर रूकी और कार से पांच लोग उतरे और घर में प्रवेश किया। एंटीपोचिंग टीम जब घर में पहुंची तब उन्हें एक नग बाघ का खाल मिला। इसकी लम्बाई 2.15 मीटर और चौड़ाई एक मीटर है।
आरोपियों में आरती दास, विक्रम ठाकुर, प्रीतम लाल साहू, तामेश्वर जैन, काका दीपक, मनोज कुरसम, किशोर दशराहिया शामिल है। साथ ही अन्य दो आरोपी फरार है, जिनकी पतासाजी की जा रही है। यह कार्यवाही प्रधान मुख्य वन सरंक्षक वी. श्रीनिवास राव तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) सुधीर अग्रवाल के निर्देशन में गठित टीम द्वारा की गई। कार्यवाही के संयुक्त टीम में गंणवीर धम्मशील, उपनिदेशक इंद्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर, वरूण जैन, उपनिदेशक उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद और अशोक पटेल, वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल बीजापुर शामिल हैं। इस विशेष टीम में इन्द्रावती टायगर रिजर्व से संजय रौतिया सहायक संचालक बफर हितेश कुमार ठाकुर वन परिक्षेत्र अधिकारी फरसेगढ़, संतोष लंकन वनपाल मददेड़ बफर एवं अन्य सभी मददेड़ बफर के स्टॉफ तथा सामान्य वनमण्डल से देवेन्द्र कुमार गोंड उपवनमण्डाधिकारी बीजापुर योगेश रात्रे वन परिक्षेत्र अधिकरी भैरमगढ़ एवं उदन्ति सीतानदी टायगर रिजर्व से गोपाल कश्यप, चन्द्रबली ध्रुवे, रोहित निषाद, ऋषि धु्रव, फलेश दिवान, दिरेन्द्र धु्रव, ओम प्रकाश राव, चुरामन लाल, तारकेश्वर देवांगन, भूपेन्द्र भेड़िया, शिव शामिल है। प्रकरण में आरोपियों से पूछताछ कर वन्यप्राणी अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही की जा रही है।
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Shantanu Roy
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