नई दिल्ली: केंद्र सरकार ऑनलाइन दवाओं की बिक्री को विनियमित करने के उद्देश्य से एक नया विधेयक ला रही है। इस बिल को मानसून सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा. औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक-2023 80 साल पुराने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940 की जगह लेता है। जल्द ही यह केंद्रीय कैबिनेट के सामने आएगा. केंद्र ने कहा कि यह विधेयक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन, आयात और बिक्री को विनियमित करने के लिए लाया जा रहा है। यह विधेयक केंद्र सरकार को दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को विनियमित करने और प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। सरकार की अनुमति के बिना कोई भी दवा ऑनलाइन नहीं बेच सकता। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (एआईएमईडी) ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर संबंधित हितधारकों से परामर्श किए बिना संसद की मंजूरी के लिए मसौदा विधेयक को सूचीबद्ध करने पर आपत्ति जताई थी। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि विधेयक उचित परामर्श के बाद ही पेश किया जाएगा।