
नई दिल्ली: मलयालम न्यूज चैनल मीडियावन (Mediaone) को ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस के नवीनीकरण के मामले में झटका लगा है। चैनल पर बैन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है. अदालत ने लाइसेंस नवीनीकरण से इनकार करने के सरकार के फैसले को खारिज कर दिया। CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने मामले में फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि मीडियावन चैनल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने कहा कि चैनल अल्पसंख्यकों के पक्ष में समाचार प्रसारित कर रहा था, और ऐसे आरोप थे कि चैनल ने यूएपीए, एनआरसी और सीएए के खिलाफ कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे, लेकिन वे सच नहीं थे, और चैनल ने कोई आतंकवादी लिंक नहीं दिखाया था अदालत में। कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।
