
हैदराबाद: केंद्रीय चुनाव आयोग ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी. वहीं, सभी को लगा कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी हो जाएगी. हालाँकि, ऐसा नहीं हुआ। मीडिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार से सवाल किया। इसका जवाब देते हुए, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वायनाड उपचुनाव कराने की कोई जल्दी नहीं है। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं है। निचली अदालत ने राहुल गांधी को मामले में अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया था। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। हम उस समय सीमा के बाद जवाब देंगे।
वायनाड पद 23 मार्च को खाली हुआ था। कानून के मुताबिक.. छह महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन यदि शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम है, तो कानून कहता है कि चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन, वायनाड के मामले में तो यह एक साल से भी ज्यादा का है. सीईसी ने कहा कि अपील की अवधि समाप्त होने के बाद वायनाड चुनाव कराने पर फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से जीत हासिल की थी। सूरत की एक अदालत ने हाल ही में राहुल गांधी को मोदी के उपनाम के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय में अपील के लिए 30 दिन का समय। हालाँकि, फैसले के 24 घंटे के भीतर, लोकसभा सचिवालय ने राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द करने का निर्णय लिया। हालाँकि, भले ही ट्रायल कोर्ट ने उच्च न्यायालय में अपील के लिए एक महीने का समय दिया, लेकिन ऐसी आलोचनाएँ हुईं कि राहुल की लोकसभा सदस्यता जल्दबाजी में रद्द कर दी गई।
