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यहां एक स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद चार दिन की रिमांड पर लिया
सीबीआई ने मंगलवार को बालासोर ट्रिपल-ट्रेन दुर्घटना के तीन आरोपियों को यहां एक स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद चार दिन की रिमांड पर लिया।
केंद्रीय एजेंसी ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार के लिए पांच दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल चार दिन की रिमांड दी।
महंत ने जहां जमानत के लिए आवेदन किया है, वहीं अन्य दो ने वकालतनामा दाखिल कर पावर ऑफ अटॉर्नी अपने अधिवक्ताओं को सौंप दी है।
ओडिशा के बालासोर जिले में बहनागा बाजार स्टेशन के पास ट्रिपल-ट्रेन दुर्घटना की चल रही जांच में सीबीआई ने 7 जुलाई को तीन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 201 (साक्ष्य को नष्ट करना) के तहत गिरफ्तार किया था। 2 जून को 293 लोगों की जान चली गई।
गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने तीनों को पांच दिन की रिमांड पर लिया था।
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Triveni
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