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केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की चंडीगढ़ पीठ ने कथित डकैती मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया के खिलाफ विभागीय जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सेतिया ने हरियाणा सरकार द्वारा 17 मार्च, 2022 को जारी आरोप पत्र को चुनौती दी है, जिसके तहत उनके खिलाफ विभागीय जांच की कार्यवाही शुरू की गई है।
सेतिया ने मामले की सुनवाई का नतीजा आने तक मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए ट्रिब्यूनल से निर्देश देने की मांग की थी। सेतिया के वकील ने तर्क दिया कि मामले में दर्ज एफआईआर से उत्पन्न होने वाली आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विभागीय जांच कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
सेतिया पर 21 अगस्त, 2021 को गुड़गांव वन सोसाइटी, सेक्टर 84 में अपने कार्यालय में अल्फा जी कॉर्प मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के एक कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई करोड़ों रुपये की कथित डकैती से जुड़े मामले में मामला दर्ज किया गया था।
दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एक अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी और आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उसके कदाचार के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी।
आरोप पत्र में आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप वैसे नहीं हैं जैसे उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही में लगाए गए हैं और आवेदक को आपराधिक कार्यवाही से बरी नहीं किया गया है। दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामला एक साथ चल सकता है क्योंकि मामले पर कोई रोक नहीं है।
घटना 2021 की है
निलंबित आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया पर 21 अगस्त, 2021 को गुरुग्राम सोसायटी में एक फर्म के कार्यालय में एक कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई कथित डकैती के मामले में मामला दर्ज किया गया था।
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Triveni
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