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कांग्रेस ने मंगलवार को बिहार सरकार द्वारा कराई गई जाति जनगणना का स्वागत किया, जिसे गांधी जयंती के अवसर पर पटना में जारी किया गया और कहा गया कि इससे समाज के वंचित वर्गों के लिए नीतियां बनाने में काफी मदद मिलेगी।
कांग्रेस ने यह भी पूछा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसे लेकर घबराई हुई क्यों महसूस कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे "पाप" क्यों बता रहे हैं। यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने आश्चर्य जताया कि प्रधानमंत्री असहज क्यों महसूस कर रहे हैं और उन्होंने जाति आधारित जनगणना को पाप बताया।
"क्या समाज के अत्यंत गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों की पहचान करना, ताकि उनकी मदद की जा सके, पाप है?" यादव ने पूछा, यह करना सबसे अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) - पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया था और अपने रायपुर सत्र में यह भी घोषणा की थी कि केंद्र में सरकार बनने के बाद पार्टी जाति जनगणना कराएगी।
उन्होंने पार्टी की मांग दोहराई कि भारत सरकार को यूपीए सरकार द्वारा 2011 में की गई जाति जनगणना का विवरण जारी करना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ओबीसी समाज के सबसे वंचित वर्गों में से हैं, और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र करते हुए जहां उन्होंने कहा था कि भारत सरकार में 90 सचिवों में से केवल तीन ओबीसी थे।
उन्होंने कहा, न्यायपालिका और उच्च शिक्षा में भी उनकी ऐसी ही दुर्दशा थी। उन्होंने कहा, देशभर के 44 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 9 ओबीसी प्रोफेसर हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि NEET में ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है.
यादव ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वह (प्रधानमंत्री) ओबीसी के शुभचिंतक होते तो जातीय जनगणना कराते. उन्होंने प्रधानमंत्री के इस दावे का भी खंडन किया कि जाति जनगणना देश को विभाजित कर देगी और कहा कि इससे उन लोगों की स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी, जो बेहद हाशिए पर हैं और गरीब हैं।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इंद्रा साहनी मामले में आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया है, जिसने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया था।
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Triveni
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