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गांधी को स्थानीय अदालत ने नवंबर 2021 में पेश होने का निर्देश दिया था।
मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर मानहानि की एक शिकायत में यहां एक अदालत के समक्ष पेश होने से मिली अंतरिम राहत की अवधि दो अगस्त तक बढ़ा दी। एक भाजपा कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संदर्भ में गांधी की "चोरों के सरदार" वाली टिप्पणी मानहानि के समान है।
न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल की एकल पीठ ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद 2021 में स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा, "पहले दी गई अंतरिम राहत दो अगस्त तक जारी रहेगी।" इससे पहले, महेश श्रीश्रीमल द्वारा दायर एक मानहानि शिकायत में गांधी को स्थानीय अदालत ने नवंबर 2021 में पेश होने का निर्देश दिया था।
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Triveni
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