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बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को जब्त की गई 'लक्जरी कारें' लौटाने का दिया निर्देश

1 Feb 2024 11:29 AM GMT
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को जब्त की गई लक्जरी कारें लौटाने का दिया निर्देश
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बॉम्बे बॉम्बे हाई कोर्ट : बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे पुलिस को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए बीकेसी क्षेत्र से जब्त की गई 41 लक्जरी कारों को वापस करने का निर्देश दिया। जब्त की गई कारों में पोर्श, मर्सिडीज, फेरारी, ऑडी, लेम्बोर्गिनी, जगुआर, बीएमडब्ल्यू कारें शामिल हैं। लग्जरी कारें वापस की जाएं: …

बॉम्बे बॉम्बे हाई कोर्ट : बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे पुलिस को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए बीकेसी क्षेत्र से जब्त की गई 41 लक्जरी कारों को वापस करने का निर्देश दिया। जब्त की गई कारों में पोर्श, मर्सिडीज, फेरारी, ऑडी, लेम्बोर्गिनी, जगुआर, बीएमडब्ल्यू कारें शामिल हैं।

लग्जरी कारें वापस की जाएं: बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई, नितिन बोरकर की बेंच ने कुछ कार मालिकों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। इसमें हमारी लग्जरी कारों को वापस करने और पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की भी मांग की गई है।

कार चालकों द्वारा निषेधाज्ञा का उल्लंघन: गणतंत्र दिवस से पहले 23 जनवरी से 2 फरवरी तक पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था। उस समय इन ट्रेनों को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) से मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के पास गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा आयोजित रैली में भाग लेना था। इस आयोजन में कम से कम 100 कारों के भाग लेने की उम्मीद थी।

कार चालकों के खिलाफ मामला दर्ज: 'इस आयोजन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसलिए, पुलिस ने कार चालक और आयोजकों के खिलाफ धारा 188, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने कहा था कि कार चालकों ने प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया, इसलिए पुलिस ने रैली शुरू होने से पहले कार जब्त कर ली.

कारें लौटाने का निर्देश: अदालत द्वारा गुरुवार को पारित एक अंतरिम आदेश में पुलिस को जब्त की गई कारें उनके मालिकों को लौटाने का निर्देश दिया गया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा है कि अपराध खत्म करने को लेकर सुनवाई होगी. जिससे कार मालिकों को राहत मिली है.

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