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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेस क्लबों में दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाने के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानूनों में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया।
सदन से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर विपक्ष के विरोध के बीच सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया।
शुक्रवार को संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है. एक बार सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन पारित हो जाने के बाद, राज्यों को संबंधित विधानसभाओं द्वारा राज्य जीएसटी कानून में समान संशोधनों को मंजूरी मिल जाएगी।
ये संशोधन कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के कराधान पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची III में एक प्रावधान शामिल करने से संबंधित हैं।
आईजीएसटी अधिनियम में संशोधन ऑफशोर संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी देयता लगाने के प्रावधान को शामिल करने से संबंधित है। ऐसी संस्थाओं को भारत में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा।
संशोधन पंजीकरण और कर भुगतान प्रावधानों का पालन करने में विफलता के मामले में विदेशों में स्थित ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों तक पहुंच को अवरुद्ध करने का भी प्रावधान करेगा।
केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) कानूनों में संशोधन को पिछले सप्ताह जीएसटी परिषद ने मंजूरी दे दी थी।
परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ में प्रवेश स्तर के दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने को मंजूरी दी थी।
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Triveni
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