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बिहार | जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी के न्यायालय ने कटरहिया निवासी अमृत शर्मा की हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी पुष्पा शर्मा को उम्रकैद व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
वहीं, दफा 328 के तहत पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पुष्पा शर्मा को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा दरभंगा भेजने का आदेश दिया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बहस की. श्री पंडित के अनुसार मृतक अमृत शर्मा के पिता राजू शर्मा ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर अपने पुत्र की हत्या जहर पिलाकर उसकी पत्नी पुष्पा शर्मा द्वारा करने का आरोप लगाया था.
इसी मामले का विचारण चल रहा है. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों ने गवाही दी. इसी मामलें में मृतक की पत्नी पुष्पा शर्मा को गत 22 अगस्त को दोषी करार दिया गया था. सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की गई थी.
न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों व प्रदर्शों के आधार पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपित महिला को यह सजा सुनाई है.
अधिक क्लेम केस के निपटारे का हो प्रयास
जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर क्लेम केस से संबंधित बीमा कंपनियों के अधिकारियों, उनके अधिवक्ताओं व दावाकर्ताओं के अधिवक्ताओं की बैठक एडीआर भवन में हुई.
अध्यक्षता अपर जिला न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्रीराम झा एवं एडीजे ग्यारह संजय प्रिया ने संयुक्त रूप से की. सचिव श्री झा ने कहा कि अधिक से अधिक क्लेम केस का निपटारा नौ सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में करने के लिए सभी संभव प्रयास किये जाएं. मुकदमे को निपटाने के लिए तैयार करने में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन्हें समय रहते दूर किया जाए ताकि लोक अदालत में दावाकर्ताओं को कोई परेशानी न हो. एडीजे 11 संजय प्रिया ने कहा कि दावाकर्ताओं को उनके अधिवक्ताओं की सहायता से बुलाकर प्री काउंसिलिंग कर मामले को निपटारे के लिए तैयार रखें.
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Harrison
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