बिहार
बीमाधारक के विधवा को मिली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का लाभ
Shantanu Roy
6 Oct 2023 5:03 PM GMT
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नवादा। नवादा जिले के नरहट थाने के खनवां गांव स्थित इंडियन बैंक से सड़क दुर्घटना में मृत बीमाधारक की पत्नी को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिया गया। एजीएम एवं बैंक प्रबंधक ने बीमाधारक के पत्नी को शुक्रवार को दो लाख रुपये की चेक प्रदान किया। खनवां स्थित इंडियन बैंक के उपभोक्ता संतोष कुमार सिंह का सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी थी। इन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये सालाना से बीमा कराए थे। जिसके बाद इनके विधवा पत्नी फरहा देवी को शाखा प्रबंधक शशिकांत प्रसाद की अगुवाई में एजीएम संतोष कुमार भगत ने शुक्रवार को 02 लाख रुपये का चेक सौंपा है।
एजीएम ने कहा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आपको किसी तरह के मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। बीमा पॉलिसी के सहमति पत्र में कुछ खास बीमारियों का जिक्र होता है, आपको घोषणापत्र में बताना होता है कि आप उन बीमारियों से ग्रसित नहीं हैं। केंद्र सरकार की तरफ से हर वर्ग के लोगों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक स्कीम है, जो कम आय वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये स्कीम बीमाधारक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख तक की आर्थिक मदद दिलाती है। मात्र सालाना 436 रुपये देकर इस स्कीम को ले सकते हैं।इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष, वहीं अधिकतम आयु 55 वर्ष तय की गई है।
इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको किसी तरह के मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। बीमा पॉलिसी के सहमति पत्र में कुछ खास बीमारियों का जिक्र होता है, आपको घोषणापत्र में बताना होता है कि आप उन बीमारियों से ग्रसित नहीं हैं। अगर आपकी ये घोषणा गलत साबित होती है, तो आपके परिवार को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा इस स्कीम में बीमा प्रीमियम के रूप में जमा रकम पर सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छूट का फायदा भी लिया जा सकता है। अगर आप भारत सरकार की इस योजना में आवेदन करने जा रहे हैं, तो आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो का होना जरूरी है। आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को आधार नंबर से लिंक करना होगा क्योंकि आधार के जरिए आपकी पहचान को सत्यापित किया जाता है। इस पॉलिसी का वर्ष 1 जून से लेकर 31 मई तक का होता है। एक बार का निवेश एक साल के लिए होता है। अगर आप भी इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है, वहां से ही इसका फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म के जरिए अकाउंट होल्डर से इस बात की सहमति ली जाती है कि वो पॉलिसी के लिए अपने अकाउंट से पैसा कटवाने को तैयार है या नहीं। इसके बाद बाकी का सारा काम बैंक ही करता है। इसके अलावा कुछ बैंक नेटबैंकिंग और कुछ एसएमएस के जरिए भी इस पॉलिसी की सुविधा देने लगे हैं।
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Shantanu Roy
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