वार्ड तीन निवासी सुशील पासवान को शराब मामले में पांच वर्ष की कैद
दरभंगा न्यूज़: उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय ने अवैध शराब व्यवसायी लहेरियासराय थाना क्षेत्र के छोटी एकमी वार्ड तीन निवासी सुशील पासवान को पांच वर्ष कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नही देने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
गौरतलब है कि वर्ष 2022 में उत्पाद विभाग ने लहेरियासराय थाना क्षेत्र के छोटी एकमी वार्ड तीन निवासी सुशील पासवान को 10 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था. इस संबंध में उत्पाद थाना में कांड दर्ज किया गया था.
उक्त मामला का बिचारण न्यायालय में चल रहा था. अभियुक्त के विरुद्ध 14 नवंबर 2022 को आरोप गठन किया गया. अभियोजनपक्ष की ओर से चार गवाहों ने गवाही दी. उभय पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उपर्युक्त सजा सुनाई गई है.
दो महिला सहित सात घायल
असराहा तथा धोवीगामा गांव में दो गुटों में आपसी विवाद को लेकर हुए मारपीट में सात लोग घायल हो गये. घायलों में असराहा गांव के मो नईम-19, मो इंशा-23, मो मुशा-19, अकबर अली-45 तथा उसकी पत्नी शहाना खातून-35 शामिल हैं.