कुलपति ने प्राचार्य और पीजी विभागाध्यक्ष की बैठक में रिपोर्ट तुरंत मांगी
सिवान न्यूज़: कुलपति प्रो. फारूक अली ने सभी प्राचार्य व स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष के साथ एक मीटिंग की. समंजन कर्मियों को वर्तमान हालात में विवि प्रशासन कोई चूक करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि कोर्ट का रुख विवि प्रशासन समझ रहा है. कुल 96 समंजन कर्मी जयप्रकाश विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं. कुलपति ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष व महाविद्यालय के प्राचार्य यथाशीघ्र समंजनकर्मियों को देने वाली राशि की अविलम्ब रिपोर्ट दें ताकि देय राशि का विवरण सरकार के पास भेजकर राशि की मांग की जा सके.
समंजन की तिथि से सेवा को स्थायी करने को समंजन कर्मी पहुंचे हैं कोर्ट
जेपी विश्वविद्यालय के कर्मियों द्वारा अपनी सेवा की समंजन की तिथि से सेवा को स्थायी करने वअपने धारित पद का वेतनमान देने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश के माध्यम से दाखिल किया है जिसमें उच्च न्यायालय पटना ने अनेक पक्ष में निर्णय दिया है. इस बीच में तत्कालीन कुलपति हरिकशेष सिंह ने उनकी सेवा को ही समाप्त कर दिया था. इसे उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था. जेपी विश्वविद्यालय ने एलपीए नम्बर 1351/2019 दाखिल किया था जो खारिज हो गया. रिव्यू पीटीशन भी खारिज हो गया. समंजन कर्मियों ने कहा है कि समान तरह से नियुक्त कर्मी का वाद सर्वोच्च न्यायालय से खारिज हो जाने के बाद आवेदकों को सेवा में नहीं लिया गया. विगत दिए गए आदेश का पालन नहीं किया गया जो न्यायालय के आदेश की अवमानना है.
18 तक आदेश का अनुपालन करने का दिया गया समय
जेपी विश्वविद्यालय के सामंजन कर्मियों के द्वारा दाखिल अवमाननावाद संख्या 5389/2019 में न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा ने सीडब्ल्यूजेसी 20473/2016 के पारित आदेश के पालन को 18 अप्रैल तक का समय दिया है. न्यायमूर्ति ने आदेश में कहा है कि 18 अप्रैल तक आदेश का पालन हर हाल में करें अन्यथा कुलसचिव सदेह उपस्थित हों व कुलपति को भी उपस्थित होने का आदेश दिया जाएगा.