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बिहार के औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने बच्चे से अननेचुरल सेक्स के एक दोषी को उम्रकैद (Life Imprisonment For Accused of Unnatural Sex) की सजा सुनाई है
औरंगाबादः बिहार के औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने बच्चे से अननेचुरल सेक्स के एक दोषी को उम्रकैद (Life Imprisonment For Accused of Unnatural Sex) की सजा सुनाई है. स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने ये फैसला कुटुंबा थाने में दर्ज अभियुक्त अक्षय कुमार के खिलाफ एक मामले में सुनाया है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को धारा 377 के तहत 10 साल की सजा, पांच हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी.
6 अगस्त 2020 को दर्ज हुआ था मामलाः अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग लड़के के पिता ने 6 अगस्त 2020 को थाना में दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त ने मेरे बच्चे को घुमाने के बहाने साइकिल से नदी किनारे ले गया. सुनसान देखकर बच्चे के साथ प्राकृतिक के विरुद्ध इंन्द्रिय भोग किया. जिससे बच्चे को असहनीय दर्द झेलना पड़ा.
तीन दिन सदर अस्पताल में हुआ था इलाजः घटना के बारे में पहले तो बच्चे ने कुछ नहीं बताया लेकिन बाद में प्यार से पूछने पर उसने घटना की जानकारी दी. पीड़ित बच्चे का पहले कुटुंबा अस्पताल, फिर तीन दिन सदर अस्पताल औरंगाबाद में इलाज कराया गया. अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित बच्चे से परिचित होने के कारण अभियुक्त ने घटना का अंजाम दिया था.
Rani Sahu
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