बिहार

दुराचार में चाचा को 20 साल की जेल, अभियुक्त पर लगाया एक लाख का जुर्माना

Admin Delhi 1
18 Feb 2023 8:45 AM GMT
दुराचार में चाचा को 20 साल की जेल, अभियुक्त पर लगाया एक लाख का जुर्माना
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रोहतास न्यूज़: सात साल की भतीजी के साथ दुराचार करने के करीब तीन साल पुराने मामले में अपर जिला जज सात दशरथ मिश्र की विशेष पॉक्सो अधिनियम की अदालत ने कलयुगी चाचा को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जुर्माना की राशि पीड़िता को भुगतान करने का विशेष अदालत ने आदेश जारी किया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र लिखकर तीन लाख रुपए पुनर्वास के तहत मुआजवा देने को भी आदेश दिया है.

मामले की प्राथमिकी बच्ची की मां ने स्थानीय थाने में दर्ज कराई थी. फर्दबयान में किशोरी की मां का कहना था कि रोहतास थाना क्षेत्र के एक गांव में 29 अप्रैल 2020 को शाम साढ़े तीन बजे हम अपने घर में इफ्तार बना रही थी. अभियुक्त की बेटी को छत पर अपने रूम में बुलाया और उसके साथ दुराचार किया. साथ ही उसे डरा-धमका दिया कि किसी से बताओगे तो तुम्हारी व तुम्हारी मां की हत्या कर देंगे. एक मई 2020 को स्नान कराने के क्रम में बच्ची की पैंट खोला तो उसमें ब्लड लगा हुआ था. पूछताछ करने और काफी बहलाने फुसलाने के बाद उसने बताया कि मेरे बड़े पापा ने मेरे साथ दुराचार किया है. धमकी दी है कि किसी से बताओगी तुम्हारी और तुम्हारी मां को जान मार देंगे. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष अदालत के समक्ष सात गवाहों को पेश किया गया था. पॉक्सो अधिनियम के स्पेशल पीपी हीरा प्रताप सिंह और संगीता श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष अदालत में अनुसंधानकर्ता, चिकित्सक व एफएसएल रिपोर्ट देने वाले विशेषज्ञ की भी गवाही कराई गई थी. विशेष अदालत ने अभियुक्त को बच्ची के साथ दुराचार करने का दोषी पाया व सजा सुनाई.

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