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भागलपुर। पोक्सो कोर्ट एडीजे सात लवकुश कुमार ने सोमवार (Monday) को दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वही दस हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है.
उल्लेखनीय है कि 2019 में कहलगांव थाना क्षेत्र के घोघा की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची राजेश कुमार नामक युवक के साथ ओलापुर मेला देखने गई थी. रात में लौटने के क्रम में रास्ते में तीन युवकों के द्वारा उस लड़की के साथ छेड़खानी की जाने लगी. जिसके बाद युवती गोपालपुर रेलवे (Railway)फाटक के पास रुक गई और रात में जब वह फिर आगे बढ़ी तब सांता स्कूल के पास दो युवकों के द्वारा उसे जबरदस्ती खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. जिसके बाद पीड़िता के द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया गया. जिसमें आज बंटी यादव और नंदलाल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
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