बिहार

परिवहन विभाग सख्त, नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो दर्ज होगा मामला, अभिभावकों को देना होगा इतना पैसा

Bhumika Sahu
27 July 2022 11:36 AM GMT
परिवहन विभाग सख्त, नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो दर्ज होगा मामला, अभिभावकों को देना होगा इतना पैसा
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परिवहन विभाग सख्त

बिहार, बिहार में परिवहन विभाग इन दिनों एक्टिव हो गया है. बता दें कि विभाग इन दिनों खास कर नाबालिगों को लेकर काफी एक्शन में दिख रहा है. विभाग ने चलंत दस्ता सिपाही का गठन किया है जिससे की इन नाबालिक वाहन चालको को पकड़ा जा सके. बता जा रहा है कि अगस्त महीने में पूरे बिहार में इसको लेकर कार्रवाई तेज होने वाली है. साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि नाबालिक वाहन चालकों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं यह भा कहा जा रहा है कि अभिभावकों को 25 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा.

विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि 16 साल के कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है. बताया गया है कि 16 साल से 18 साल के बालिग बच्चे सिर्फ बिना गेयर वाले गाड़ी चला सकते हैं. लेकिन प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर नाबालिकों को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया है और वे सड़कों पर कारामात भी करते हुए दिखाई दिए हैं. ऐसे में विभाग अब इन नाबालिकों के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लेने की तैयारी में हैं. बता दें कि नाबालिकों की सड़कों पर गाड़ी चलाने की रफ्तार से कई दुर्घटनाएं भी सामने आती रही है. जिसके बाद से विभाग अब पूरी तरह से एक्शन के मुड में आ गई है.
बता दें कि परिवहन विभाग ने शहरी इलाकों में तेज गाड़ी चलाने वाले, बाइकर्स और स्टंटबाजों के खिलाफ सख्ती बरतने को कहा गया है साथ ही विभाग ने चलंत दस्ता का भी गठन किया है. इसको लेकर दो दिन की खास ट्रेनिंग दी जाएगी.
अगर कोई भी नाबालिक बच्चा सड़कों पर कुछ गतिविधियां करता है तो ऐसी स्थिति में…
अगर बच्चा एक्सिडेंट कर देता है, तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी. उसके पैरंट्स को भी इसके लिए दंड भुगतना पड़ सकता है.
motor vehicle act के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को लाइसेंस जारी नहीं किया जाता. ऐसे में 18 साल से कम उम्र में वाहन चलाना ही कानून का उल्लंघन है.
अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ traffic police mv act की धारा-133/177 के तहत चालान काटा जा सकता है साथ ही उससे जुर्माना भी वसूला जा सकता है.
अगर कोई नाबालिग अगर एक्सिडेंट कर दे, तो उसके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज हो सकता है. इसके लिए Section-279 of Police IPC के तहत मुकदमा दर्ज करती है और गाड़ी जब्त भी की जा सकती है. गाड़ी जब्त होने के बाद कोर्ट से ही गाड़ी छूटती है.
नाबालिग ने जिसे टक्कर मारी है, अगर वह घायल हुआ हो, तो आईपीसी की धारा-279 के अलावा धारा-337 (जख्मी करना) के तहत भी केस दर्ज हो सकता है. दोषी पाए जाने पर सजा भी हो सकती है.
minor driver से गाड़ी की टक्कर से अगर किसी को गंभीर चोटें आई हों तो धारा-338 के तहत केस दर्ज होगा, लेकिन टक्कर से अगर किसी की मौत हो जाए तो वाहन चालक पर धारा-304 ए के तहत लापरवाही से मौत का मामला दर्ज होगा.


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