बिहार

Bihar चुनाव में बुर्का पहनने वाली महिलाओं पर टीएन शेषन के 1994 के दिशानिर्देश लागू

Tara Tandi
17 Oct 2025 5:18 PM IST
Bihar चुनाव में बुर्का पहनने वाली महिलाओं पर टीएन शेषन के 1994 के दिशानिर्देश लागू
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नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को पुष्टि की कि वह अगले महीने होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन द्वारा 1994 में 'पर्दानशीं' (बुर्काधारी) महिला मतदाताओं के संबंध में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों को सख्ती से लागू कर रहा है।
"राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव-1994-महिला मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों में विशेष सुविधाएँ" विषय पंक्ति वाले ईसीआई के 1994 के आदेश का हवाला देते हुए, आयोग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि चुनाव आयोग "बिहार में पर्दानशीं महिलाओं पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन के 1994 के फैसलों को लागू कर रहा है।"
'पर्दानशीं' शब्द उन महिलाओं को संदर्भित करता है जो सांस्कृतिक परंपराओं के कारण पुरुष अधिकारियों या सार्वजनिक स्थानों पर बिना पर्दा के नहीं जाती हैं।
1994 में, टी.एन. शेषन ने मतदान अधिकारियों को निर्देश देते हुए विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए कि वे ऐसी व्यवस्था करें जो ऐसी संवेदनशीलताओं का सम्मान करे और साथ ही यह सुनिश्चित करे कि ये महिलाएँ बिना किसी डर या पहचान संबंधी चुनौती के अपना वोट डाल सकें।
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी 1994 के आदेश के अनुसार, "मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि महिला मतदाताओं के लिए महिला कर्मचारियों की उपस्थिति में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु विशेष व्यवस्था की जाए।"
इसमें कहा गया है, "जहाँ महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है (मान लीजिए, 50 प्रतिशत या उससे अधिक) और बुर्का या पर्दा प्रथा एक सामाजिक प्रथा के रूप में प्रचलित है, ऐसे प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम एक मतदान अधिकारी महिला मतदान अधिकारी होनी चाहिए।"
इसमें आगे कहा गया है कि, "यदि आवश्यक संख्या में महिला अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी को नियम 34(2) के तहत मतदान केंद्र पर 'किसी भी महिला को परिचारिका के रूप में नियुक्त करने' का अधिकार है।"
अगले महीने होने वाले बिहार चुनावों से पहले, चुनाव आयोग का यह बयान लिंग-भेद के बिना, हर मतदाता के महत्व को सुनिश्चित करने की चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
बिहार में दो चरणों में मतदान होने के कारण, समावेशी मतदान व्यवस्था पर चुनाव आयोग के नए ज़ोर से, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में, महिला मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
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