बिहार

पैन से आधार लिंक कराने का समय जून तक बढ़ा

Admin Delhi 1
1 April 2023 1:55 PM GMT
पैन से आधार लिंक कराने का समय जून तक बढ़ा
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पटना: पैन को आधार नंबर से लिंक्ड कराना आवश्यक है. इसके लिए केंद्र सरकार ने अब जून 2023 तक की समय सीमा बढ़ा दी है. पहले इसके लिए पैन कार्डधारियों को का समय दिया गया था.

एक हजार की पेनाल्टी देकर अपना आधार नंबर लिंक्ड कर सकते हैं. जून माह के बाद इसके लिए ग्राहकों को 10 हजार पेनाल्टी भरना पड़ सकता है. जून 2022 तक इसके लिए 500 रुपए पेनाल्टी ली जा रही थी. अब तक नालंदा जिले में एक-तिहाई लोगों के पैन का ही आधार से लिंक्ड होने का अनुमान है. वित्तीय लेन-देन व आईटीआर (इंकम टैक्स रिटर्न) भरने के लिए लिंकिंग अनिवार्य है. द इंस्टिच्यूट ऑफ अकाउंटस एंड मैनेजमेंट के निदेशक हरनौत निवासी सजल कुमार साथी ने बताया कि पैन को आधार से लिंक्ड करवाना आवश्यक है.

इसके लिए पैन कार्डधारी ऑनलाइन आधार कार्ड से लिंक्ड की स्थिति जान सकते हैं. पोर्टल पर जाकर खुद आधार नंबर को लिंक्ड भी कर सकते हैं.

पैन कार्ड बनाने वाले एजेंट सुनील कुमार ने बताया कि बहुत से पैन कार्डधारी को अब तक इसका पता नहीं है.

कैसे करें पैन को आधार से लिंक

इनकम टैक्स डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल के ‘लिंक आधार स्टेटस’ को खोलें. ऊपर वाले खाने में पैन तो नीचे वाले में आधार नंबर भरें. ओके करने पर लिंक्ड है या नहीं यह बताया जाएगा. अगर लिंक्ड नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार क्लिक करके लिंक कर लें. किसी तरह की परेशानी होने पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले की मदद ले सकते हैं.

भूलवश दो पैन कार्ड है तो एक करें सरेंडर

कुछ लोग भूलवश दो पैन कार्ड बनवा लिए हैं. वैसे लोगों को पहले कोई एक पैन कार्ड को सरेंडर करना पड़ेगा. इसके बाद ही वे एक कार्ड को आधार से लिंक करा सकेंगे. पैन संबंधित किसी भी तरह की मदद के लिए टॉल फ्री नंबर 18001801961 पर संपर्क किया जा सकता है.

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