बिहार

दूसरे दिन तक चार नगर परिषद के लिए एक भी अभ्यर्थी ने नहीं किया नामांकन

Shantanu Roy
12 Sep 2022 5:15 PM GMT
दूसरे दिन तक चार नगर परिषद के लिए एक भी अभ्यर्थी ने नहीं किया नामांकन
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बेगूसराय। बेगूसराय के छह नगर निकायों में से चार में प्रथम चरण में होने वाले मतदान के लिए चल रहे नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन तक एक भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं कराया है। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन सोमवार को नगर परिषद तेघड़ा, नगर परिषद बरौनी, नगर परिषद बीहट एवं नगर परिषद बलिया के निर्वाचन पदाधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ निर्धारित समय 11 बजे से तीन बजे तक अपने कार्यालय कक्ष में बैठे रहे, लेकिन एक भी प्रत्याशी नामांकन कराने नहीं पहुंचे। हालांकि, चारों नगर परिषद के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं नगर पार्षद पद के लिए बड़ी संख्या में प्रत्याशियों द्वारा कागजात तैयार कराए जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया तेज होगी।
इधर, डीएम रोशन कुशवाहा ने अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्त्ताओं से कोई ऐसा कार्य नहीं करने की अपील किया है जिससे कि किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। उन्होंने कहा कि मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सांप्रदयिक, जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए तथा उपासना स्थल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति के भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि चुनाव प्रचार कार्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए।
किसी मकान आदि के मालिक द्वारा जबरदस्ती की सूचना देने पर त्वरित समुचित कारवार्ई की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र या हैंड माइक का उपयोग रात दस बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित है। नगर परिषद के पार्षद के लिए दो दोपहिया/तिपहिया वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन तथा मुख्य एवं उप मुख्य पार्षद के लिए आठ दोपहिया/तिपहिया वाहन अथवा चार हल्का मोटर वाहन मान्य है। नगर निगम के वार्ड पार्षद के लिए दो दोपहिया/तिपहिया वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन तथा उप मेयर एवं मेयर के लिए सोलह दोपहिया/तिपहिया वाहन अथवा आठ हल्का मोटर वाहन मान्य है। प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय संबंधी लेखा विहित प्रपत्र में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करना है। बिना युक्तियुक्त कारण या औचित्य के विहित समय में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थी को तीन वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
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