कोर्ट के आदेश तक हनुमान मंदिर में देवी दुर्गा की प्रतिमा विराजमान रहेंगी
मधुबनी न्यूज़: शहर के रेलवे स्टेशन चौक स्थित हनुमान प्रेम मंदिर में कोर्ट के अंतिम आदेश तक देवी दुर्गा विराजमान रहेगी. अपर जिला न्यायधीश वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने विविध सिविल अपील 19/ 2018 कैलाश साह बनाम डॉ कैलाश कुमार साह के मामले में यह आदेश पारित किया है.
निचली अदालत के यथास्थिति आदेश दिनांक 16 नवंबर 2018 के खिलाफ कैलाश साह द्वारा दायर की गई अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हनुमान प्रेम मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं मूर्ति स्थापना को लेकर ट्रायल कोर्ट का जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तबतक देवी दुर्गा की प्रतिमा की सुरक्षा जरूरी है. डॉ कैलाश कुमार साह के वकील शंभू कुमार भगत ने बताया कि नौ जुलाई 2011 को स्टेशन मोहल्ला के लोगों ने एक बैठक कर हनुमान प्रेम मंदिर के संबंध में एक समिति का गठन किया.
समिति के अध्यक्ष पद पर डॉ कैलाश कुमार साह एवं सचिव पद पर कैलाश साह को नियुक्त किया गया. डॉ कैलाश कुमार साह द्वारा मंदिर के पहली मंजिल पर देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित किया गया तथा मूर्ति के मंडप के सामने नेम प्लेट पर दानदाता के रूप में अपना नाम अंकित कराया. बाद में उन्हें षडयंत्र के तहत अध्यक्ष पद से हटा दिया गया.
इसके खिलाफ डॉ कैलाश कुमार साह ने टाइटल सूट दाखिल कर न्यायालय को बताया कि कैलाश साह ने अवैध रूप से खुद को समिति का अध्यक्ष घोषित किया है तथा देवी दुर्गा की मूर्ति को वहां से हटाने की चेतावनी दी है. कोर्ट में सुनवाई के बाद मंदिर से देवी दुर्गा की प्रतिमा हटाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया . इसी आदेश के खिलाफ कैलाश साह ने अपील दायर किया था जो वेद प्रकाश मोदी की अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया.