बिहार

बांका में दहेज हत्या के मामले में तीन लोगों को 7 साल की सजा, 5 हजार रुपए का जुर्माना

Admin4
22 Dec 2022 10:17 AM GMT
बांका में दहेज हत्या के मामले में तीन लोगों को 7 साल की सजा, 5 हजार रुपए का जुर्माना
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बांका। बिहार में बांका जिले की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में बुधवार को तीन लोगों को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) मोहम्मद सलीम ने यहां मामले में सुनवाई के बाद दहेज की मांग को लेकर आयशा खातून की हत्या करने के मामले में दोषी पति जावेद अंसारी, सास सकीना बीबी और ससुर आजाद अंसारी को यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
आरोप के अनुसार, अभियुक्तों ने 24 जनवरी 2019 को जिले के सुइयां थाना क्षेत्र के चिहरजोर गांव निवासी आयशा खातून के साथ मारपीट करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतका के पिता अबू अंसारी ने तीनों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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