बिहार

अपहरण और दुराचार में महिला समेत तीन दोषी

Admin Delhi 1
8 July 2023 11:57 AM GMT
अपहरण और दुराचार में महिला समेत तीन दोषी
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रोहतास न्यूज़: किशोरी का अपहरण कर दुराचार करने के मामले में अपर जिला जज सात दशरथ मिश्र की विशेष पॉकसो अधिनियम की अदालत ने एक महिला समेत तीन लोगो को दोषी करार दिया. विशेष अदालत दोषसिद्ध अभियुक्तों सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के पंवरा निवासी ज्वाला राम व दीनदयाल राम और दावथ थाना क्षेत्र के धरकंधा गांव की सरस्वती देवी के सजा के विन्दु पर विशेष अदालत बाद में सुनवाई करेगी.

मामले की प्राथमिकी किशोरी की मां ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी. घटना 10 दिसंबर 2018 की रात नौ बजे की बतायी जाती है. बताया जाता है कि कि नौंवी कक्षा की किशोरी की मां चार महीने से बीमार चल रही थी. घटना तिथि की रात वह अपने दादी के घर सोने के लिए जा रही थी. इसी बीच अभियुक्त सरस्वती देवी ने उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया व अपने घर सोने के लिए ले गई. उसका घर अलग था और उसने अपने बेड पर किशोरी को सुला दी. उसी कमरे में अभियुक्त सरस्वती देवी का भाई भी जमीन पर लेटा हुआ था आधी रात को किशोरी की नींद खुली तो देखी कि अभियुक्त ज्वाला राम उसके साथ सो रहा था और गलत काम कर रहा था.

सुबह में जब वह भागना चाही तो जबरदस्ती उसे अभियुक्तों ने पकड़कर कर बाइक पर बिठा लिया व अपने गांव पंवरा लेकर चले गये. मांग में सिंदूर भर दिया था. स्पेशल पीपी हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि ट्रायल के दौरान कई गवाहों को पेश किया गया था. विशेष अदालत ने अभियुक्तों को अपरहण व दुराचार में दोषी पाया.

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