बिहार

शराब तस्करी के तीन दोषियों को पांच-पांच साल कारावास की सजा

Admin4
29 July 2023 10:05 AM GMT
शराब तस्करी के तीन दोषियों को पांच-पांच साल कारावास की सजा
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पूर्वी चंपारण। प्रथम विशेष उत्पाद अधिनियम सह एडीजे श्वेता कुमारी सिंह ने Friday को शराब तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है. साथ ही तीनों को पांच-पांच वर्षों की सश्रम कारावास सहित एक एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
उल्लेखनीय है,कि 18 जुलाई, 2019 को तुरकौलिया थाना क्षेत्र के बेलवा राय के पास एक ट्रक से 6000 लीटर स्प्रिट जो 200 लीटर के तीस ड्राम में रखा हुआ था तुरकौलिया थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्र ने तलाशी के दौरान बरामद किया. मौके पर थाना क्षेत्र के वेलवा राय निवासी अजीत पासवान, योगेन्द्र बैठा एवं किशोर पासवान को गिरफ्तार किया गया. Police को देखकर भरत साह फरार हो गया.
तुरकौलिया थाना काण्ड संख्या 485/19 दर्ज किया गया. एक आरोपित भरत साह का पृथक वाद न्यायालय में लम्बित है. तीन आरोपितों के विरुद्ध आरोप गठित कर मामले की सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष से उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया.
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